Delhi MCD News: एकीकृत दिल्ली नगर निगम में विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार व आयुक्त ज्ञानेश भारती ने संभाला कार्यभार

Delhi MCD News अश्विनी कुमार आई.ए.एस. 1992 ए.जी.एम.यू.टी. कैडर के अधिकारी है। इसे पूर्व पुडुचेरी में मुख्य सचिव तथा पी.डब्ल्य.डी. (दिल्ली) में प्रधान सचिव भी रह चुके है। इस अवसर पर निगम के विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे।

By Pradeep ChauhanEdited By: Publish:Sun, 22 May 2022 02:20 PM (IST) Updated:Sun, 22 May 2022 02:20 PM (IST)
Delhi MCD News:  एकीकृत दिल्ली नगर निगम में विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार व आयुक्त ज्ञानेश भारती ने संभाला कार्यभार
Delhi MCD News: नगर निगम के नवनियुक्त आयुक्त ज्ञानेश भारती ने विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार का स्वागत किया

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। सिविक सेंटर निगम मुख्यालय में एकीकृत दिल्ली नगर निगम में रविवार को अश्विनी कुमार (आई.ए.एस.) ने विशेष अधिकारी व ज्ञानेश भारती (आई.ए.एस.) ने आयुक्त के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नवनियुक्त आयुक्त ज्ञानेश भारती ने विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार का स्वागत किया और साथ ही निगम के अधिकारियों से उनका परिचय कराया। 

उन्होंने विशेष अधिकारी को नगर निगम की कार्य प्रणाली का संक्षिप्त विवरण दिया। इसके अतिरिक्त उन्हें नगर निगमों की विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ चुनौतियों से भी अवगत कराया। इस अवसर पर निगम के विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। 

दरअसल, अश्विनी कुमार आई.ए.एस., 1992 ए.जी.एम.यू.टी. कैडर के अधिकारी है। इसे पूर्व पुडुचेरी में मुख्य सचिव तथा पी.डब्ल्य.डी. (दिल्ली) में प्रधान सचिव भी रह चुके है। ज्ञानेश भारती आई.ए.एस. 1998 ए.जी.एम.यू.टी. कैडर के अधिकारी है और इसे पूर्व, वे दक्षिणी व पूर्वी निगम के आयुक्त के रूप में कार्यरत थे।

 राष्ट्रपति ने रामनाथ कोविन्द ने 18 अप्रैल को दी मंजूरी

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के उत्तरी निगम का कार्यकाल 17 मई तक और दक्षिणी का 18 मई तक था तो पूर्वी निगम का कार्यकाल 21 मई को खत्म हो रहा है। तीनों निगमों को बिना भंग किए और कार्यकाल पूरा होने के बाद एकीकृत निगम प्रभावी हो जाएगा। इसके लिए इसी वर्ष मार्च माह में बजट सत्र में केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम कानून-1957 में संसद के दोनों सदनों से संशोधन किया था। राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने 18 अप्रैल को इसे मंजूरी भी दे दी थी। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना से यह प्रभावी हो जाएगा।

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