हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को भेजा नोटिस, 17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

सीएम व डिप्‍टी सीएम ने याचिका में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले को रद करने और निचली अदालत में मामले में लोक अभियोजक द्वारा बहस करने की अनुमति देने की मांग की है।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Thu, 22 Nov 2018 05:56 PM (IST) Updated:Thu, 22 Nov 2018 05:56 PM (IST)
हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को भेजा नोटिस, 17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को भेजा नोटिस, 17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली, जेएनएन। निचली अदालत के निर्देशों को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से जवाब मांगा है। अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया ने मारपीट मामले में अंशु प्रकाश की मांग पर गत दिनों निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

याचिका में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें अदालत ने अंशु प्रकाश मामले की जांच एसीपी रैंक से नीचे के अधिकारी से न करने के निर्देश दिए थे। साथ ही निचली अदालत के उस निर्देश को भी चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने अंशु प्रकाश की मांग पर दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए वकील के बजाए दिल्ली पुलिस द्वारा नियुक्त किए गए दो वकीलों को अभियोजक बनाने का निर्देश दिया था।

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री ने याचिका में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले को रद करने और निचली अदालत में मामले में दिल्ली सरकार के लोक अभियोजक द्वारा बहस करने की अनुमति देने की मांग की है।

बता दें कि मारपीट के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाली व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 11 आप विधायकों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। आरोप है कि 19 फरवरी को आप विधायक अमानतुल्लाह खां व प्रकाश जारवाल ने मुख्य सचिव के साथ मारपीट की थी।

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