Dengue in Delhi: डेंगू हुआ तो हाई कोर्ट पहुंचा शख्स, कहा- 'डर है पूरा परिवार न हो जाए बीमार'

डेंगू के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। पीठ ने दिल्ली सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Tue, 09 Nov 2021 07:18 PM (IST) Updated:Tue, 09 Nov 2021 07:18 PM (IST)
Dengue in Delhi: डेंगू हुआ तो हाई कोर्ट पहुंचा शख्स, कहा- 'डर है पूरा परिवार न हो जाए बीमार'
डेंगू पर नियंत्रण के लिए हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। डेंगू के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने दिल्ली सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। याचिका में मांग की गई है कि डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए इलाकों में नियमित फागिंग, परिसर में मच्छरों के लार्वा के पनपने की जांच के लिए निरीक्षण करने जैसे कदम उठाने के संबंध में निर्देश दिया जाए।

डेंगू से पीड़ित याचिकाकर्ता अनन्या कुमार ने कहा कि माडल टाउन में डेंगू का प्रकोप है और लगातार लोग इसकी चपेट में आ रहे है। उन्होंने आरोप लगाया कि डेंगू को नियंत्रित करने में अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण हर दिन कई मामले सामने आ रहे हैं और अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता इस डर में जी रही है कि उसके परिवार के बच्चे और वरिष्ठ नागरिक भी डेंगू बुखार से पीड़ित हो सकते हैं।

उन्होंने मांग की कि इस संबंध में उचित उपाय करने और क्षेत्र की नियमित फागिंग, घर-घर जागरूकता अभियान चलाने, परिसर में डेंगू लार्वा का निरीक्षण करने के लिए टीमों का गठन करने के संबंध में निर्देश देने की मांग की। वहीं, सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल ने कहा कि डेंगू का प्रकोप रोकने और कम करने के लिए अधिकारी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। 

न्यायिक निकायों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए होना चाहिए बुनियादी ढांचा

वहीं, विभिन्न अधिवक्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कोरोना महामारी के मामलों में वृद्धि की आशंका है और ऐसे में जिला अदालतों समेत न्यायिक निकायों में हाईब्रिड सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचा होना चाहिए। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि हमारी चिंता वही है। फिर से आशंका जताई जा रही है कि मामलों की संख्या में और इजाफा हो सकता है।

आशंका यह है कि उस समय तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। इसे तेजी से अंजाम देना होगा। इसमें इतना समय नहीं लग सकता।अधिवक्ता अनिल कुमार हजले और मनश्वी झा की दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने दिल्ली सरकार को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।

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