कार बेचते समय मत करना दिल्ली के संजय छाबड़ा जैसी गलती, लग गया भारी जुर्माना

अपने आदेश में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जिस कार से दुर्घटना हुई उसके चालक और वर्तमान स्वामी के अलावा पूर्व स्वामी को भी मुआवजा राशि का भुगतान आठ प्रतिशत ब्याज के साथ करना होगा।

By Jp YadavEdited By: Publish:Sat, 03 Apr 2021 10:13 AM (IST) Updated:Sat, 03 Apr 2021 10:27 AM (IST)
कार बेचते समय मत करना दिल्ली के संजय छाबड़ा जैसी गलती, लग गया भारी जुर्माना
वाहन किसी को बेचने के बाद उसका पंजीकरण अभी भी आपके नाम है तो सतर्क हो जाएं।

नई दिल्ली [आशीष गुप्ता]। अगर आपने अपना वाहन किसी को बेच दिया है, लेकिन उसका पंजीकरण अभी भी आपके नाम है तो सतर्क हो जाएं। ऐसे वाहन से होने वाली दुर्घटना के लिए आप भी बराबर के भागीदार होंगे। यहां तक कि दुर्घटना होने पर आपको पीड़ित पक्ष को मुआवजा राशि का भुगतान भी करना पड़ सकता है। ऐसे ही एक मामले में कड़कड़डूमा स्थित मोटर व्हीकल क्लेम ट्रिब्यूनल ने कार के वर्तमान मालिक व चालक के साथ पूर्व मालिक को मुआवजा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिससे दुर्घटना हुई थी।

17 अक्टूबर 2015 को त्रिलोकपुरी 17-ब्लाक मदर डेयरी बूथ के पास कार की टक्कर लगने से वसुंधरा एन्क्लेव निवासी प्रोफुल्लो कुमार त्रिपाठी की मौत हो गई थी, जबकि दो महिलाएं घायल हुई थीं। इस मामले में मयूर विहार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मृतक की पत्नी कामिनी त्रिपाठी ने कड़कड़डूमा स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में भी वाद दायर किया था। मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि जिस कार से दुर्घटना हुई, उसे न्यू अशोक नगर निवासी राज कुमार शर्मा चला रहे थे। उस वक्त उनके भाई संजय शर्मा उनके साथ थे। दुर्घटना से कुछ ही दिन पहले संजय शर्मा ने इस कार को गीता कॉलोनी में रहने वाले संजय छाबड़ा से खरीदा था।

इस मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में सबको पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। जिसमें संजय छाबड़ा ने पक्ष रखा कि वह चार अक्टूबर 2015 को कार बेच चुके थे। उससे जुड़े कुछ दस्तावेज उन्होंने पेश किए थे, लेकिन पंजीकरण दस्तावेजों में उनका नाम बरकरार था। बुधवार को ट्रिब्यूनल ने इस मामले में मृतक की पत्नी के लिए 17 लाख 64 हजार रुपये की मुआवजा राशि निर्धारित किया।

अपने आदेश में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जिस कार से दुर्घटना हुई, उसके चालक राज कुमार शर्मा और वर्तमान स्वामी संजय शर्मा के अलावा पूर्व स्वामी संजय छाबड़ा को मुआवजा राशि का भुगतान आठ प्रतिशत ब्याज के साथ करना होगा। हादसे में घायल हुई एक महिला के लिए दो लाख 96 हजार 890 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया है।

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