NURSERY ADMISSION : ईडब्ल्यूएस से जु़ड़ी सारी जानकारी के लिए पढ़ें खबर

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से ईडब्ल्यूएस श्रेणी, डिसएडवांटेज ग्रुप एवं दिव्यांग बच्चों के नर्सरी, केजी एवं कक्षा-1 में दाखिले के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

By Edited By: Publish:Sat, 12 Jan 2019 09:05 PM (IST) Updated:Sun, 13 Jan 2019 08:15 AM (IST)
NURSERY ADMISSION : ईडब्ल्यूएस से जु़ड़ी सारी जानकारी के लिए पढ़ें खबर
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नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने निम्न आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित तबका (डिसएडवांटेज ग्रुप) और दिव्यांग बच्चों के नर्सरी, केजी एवं कक्षा-1 में दाखिले के लिए शनिवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन सभी श्रेणी के बच्चों के लिए कंप्यूटर आधारित लॉटरी प्रणाली के तहत ड्रॉ निकाला जाएगा।

दिल्ली में करीब 1700 निजी स्कूल हैं, जिनमें निदेशालय ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत 22 फीसद सीटें इन श्रेणी के बच्चों के लिए निर्धारित कर रखी है। माना जा रहा है कि इसके तहत करीब 45 हजार सीटें इन स्कूलों में हैं, जिनके लिए अभिभावक निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

दाखिले से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें

15 जनवरी - शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट के जरिये ऑनलाइन आवेदन शुरू।
14 फरवरी - ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख
21 फरवरी - दिव्यांग बच्चों के लिए पहला ड्रॉ
27 फरवरी - ईडब्ल्यूएस एवं डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चों के लिए पहला ड्रॉ

दाखिले के लिए निर्धारित उम्र सीमा
(31 मार्च 2019 तक) कक्षा उम्र नर्सरी 3 से 5 साल
केजी 4 से 6 साल कक्षा-1 5 से 7 साल

अभिभावक यहां पूछ सकते हैं अपने सवाल
शिक्षा निदेशालय ने हर जिले में शिक्षा उपनिदेशक की निगरानी में एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है। इसमें ईडब्ल्यूएस एवं डिसएडवांटेज ग्रुप के अभिभावक अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन से जुड़े प्रश्न पूछ सकते हैं और साथ ही शिकायत भी कर सकते हैं।

अभिभावक निदेशालय के अधीन आने वाले सभी निजी स्कूलों से जुड़े प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही निदेशालय की वेबसाइट डीओई प्राइवेट डॉट दिल्ली जीओवी डॉट इन पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार के दौरान सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच 8800355192 एवं 9818154069 पर कॉल भी कर सकते हैं।

आवेदन से पहले ध्यान दें ईडब्ल्यूएस
एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय होनी चाहिए
दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग से जारी आय प्रमाणपत्र होना चाहिए
आय प्रमाणपत्र की जगह पर बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा कार्ड भी दे सकते हैं
अभिभावकों के पास दिल्ली में कम से कम तीन साल तक न्यूनतम निवासी होने का प्रमाण होना चाहिए। डिसएडवांटेज ग्रुप - इसके तहत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी- नॉन क्रिमीलेयर), अनाथ, समलैंगिक, एचआइवी पॉजिटिव बच्चे आते हैं। - इन बच्चों के नर्सरी, केजी एवं कक्षा-1 में दाखिले के लिए आय प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है
दिव्यांग - इनके लिए भी आय प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है
( इन तीनों श्रेणियों के बच्चों के अभिभावकों के पास दिल्ली में कम से कम तीन साल तक न्यूनतम निवासी होने का प्रमाण होना चाहिए।)  

सावधानी से भरे फॉर्म

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभिभावक इस बात का ध्यान रखें कि वे एक ही फॉर्म भरें। एक ही अभिभावक ने यदि कई फॉर्म भरे तो आवेदन रद कर दिया जाएगा। यहां तक कि ड्रॉ में नाम आने के बाद भी आवेदन स्वीकृत नहीं होगा।

उत्तरी एवं पूर्वी निगम स्कूलों के लिए बाद में जारी होगा आदेश उत्तरी निगम एवं पूर्वी निगम क्षेत्र में पांचवीं तक मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए भी ईडब्ल्यूएस एवं डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चों के नर्सरी, केजी एवं कक्षा-1 में दाखिले के लिए कंप्यूटर आधारित ड्रॉ निकाला जाएगा। इसके लिए इन दोनों निगमों द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा।

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