दिल्ली दंगा : दंगे के मामलों में दो आरोपितों को मिली जमानत

दिल्ली दंगा मामले में सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के वकील उदयवीर सिंह ने कोर्ट को बताया कि घटना के अगले दिन प्राथमिकी दर्ज की गई। जबकि शिकायतकर्ता का बयान 2 जून को लिया गया।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Tue, 16 Mar 2021 06:45 AM (IST) Updated:Tue, 16 Mar 2021 11:03 AM (IST)
दिल्ली दंगा : दंगे के मामलों में दो आरोपितों को मिली जमानत
दंगे के दो मामलों में सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने दो आरोपितों को जमानत दे दी।

नई दिल्ली [आशीष गुप्ता]। दंगे के दो मामलों में सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने दो आरोपितों को जमानत दे दी। इसके अलावा दो आरोपितों की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई गई है।  गत वर्ष 25 फरवरी को वेलकम इलाके की ज्योति कालोनी 100 फुटा रोड गली नंबर 9-10 में आटोमोबाइल की दुकान में चोरी करने के बाद आग लगा दी गई थी। इस मामले में आरोपित सुरेश उर्फ भटूरा ने जमानत के लिए अर्जी दायर की थी।

उस पर सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के वकील उदयवीर सिंह ने कोर्ट को बताया कि घटना के अगले दिन प्राथमिकी दर्ज की गई। जबकि शिकायतकर्ता का बयान 2 जून को लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सुरेश को मामले में गलत फंसाया गया है। उस पर जो आरोप लगाए गए हैं, उसे जुड़ा सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी नहीं है।

अभियोजन पक्ष ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित पर लगे आरोप गंभीर हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित सुरेश को जमानत दे दी। इसके अलावा एक अन्य मामले में मुख्य महानगर दंडाधिकारी दिनेश कुमार की कोर्ट ने खजूरी खास इलाके की श्री राम कालोनी में दंगे के दौरान पथराव, लूटपाट और उपद्रव करने के मामले में आरोपित मुहम्मद सलीम को जमानत द है। हालांकि, इस मामले के जांच अधिकारी ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। इसके अलावा जाफराबाद में उपद्रव, चोरी के दो मामलों में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट ने आरोपित मेहराजुद्दीन और समीर की अंतरिम जमानत की अवधि 18 मार्च तक बढ़ा दी है।

सुनवाई में पेश न होने पर आरोपित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

वहीं, दिल्ली दंगे के एक अन्य मामले में जमानत पर बाहर एक आरोपित सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुआ। कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस आरोपित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। साथ ही जमानती को नोटिस जारी कर आरोपित को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। गत वर्ष फरवरी में दंगे के दौरान ज्योति नगर इलाके में आंबेडकर कालेज के पीछे पार्किंग में आग लगा दी गई थी। उसमें कई वाहन जल गए थे। उस मामले में सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपित शाहरुख उर्फ रिंकू, आशू, जुबैर, खालिद अंसारी और कासिम सुनवाई में शामिल हुए। लेकिन जमानत पर चल रहा आरोपित अश्विनी सुनवाई में नहीं पहुंचा। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आरोपित अश्विनी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

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