Delhi Night Curfew: यहां जानें नाइट कर्फ्यू के लिए पास बनवाने की प्रकिया, कैसे करें आवेदन

Delhi Night Curfew E pass apply दिल्ली में नाइट कर्फ्यू आज यानी 6 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए लागू किया गया है। सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने की बात कही है जो इसके नियम तोड़ेगा उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Tue, 06 Apr 2021 08:49 PM (IST) Updated:Wed, 07 Apr 2021 05:51 PM (IST)
Delhi Night Curfew: यहां जानें नाइट कर्फ्यू के लिए पास बनवाने की प्रकिया, कैसे करें आवेदन
दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ते ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Delhi E-Pass For Weekend Curfew- दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ते ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार कोरोना के केस को रोकने के लिए लागातर प्रयासरत हैं इसके मद्देनजर हर संभव कदम उठा रही है। हालांकि कोरोना के नियम का सही से पालन नहीं करने के कारण संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार लगातार टेस्टिंग ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके।

कब से कब रहेगा नाइट कर्फ्यू (Delhi Night Curfew Timing)

दिल्ली में नाइट कर्फ्यू आज यानी 6 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए लागू किया गया है। सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने की बात कही है जो इसके नियम तोड़ेगा उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग की बात करें तो यह रात 10.00 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रहेगा। इसके बाद पूरे दिन किसी प्रकार की कोई रोक-टोक नहीं होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी आपातकालीन सेवा या जरूरी काम पर रोक न हो इसके लिए भी इंतजाम किया गया है।

नाइट कर्फ्यू का पास कैसे बनेगा, यहां जानें प्रकिया (Delhi Night curfew E pass apply)

बता दें कि सरकार ने नाइट कर्फ्यू को लेकर एक सख्त गाइडलाइन जारी किया है हालांकि, जरूरी सेवा वालों के लिए इसमें छूट है। अब सवाल यह है कि नाइट कर्फ्यू में किसी को पास बनवाने के लिए क्या करना होगा। आइए जानते हैं स्टेप बॉय स्टेप में कैसे करें नाइट कर्फ्यू के लिए अप्लाई। सरकार ने नाइट कर्फ्यू में चलने के लिए ई-पास बनवाने के लिए कहा है इसके बाद ही लोगों को रात में बाहर निकलने की इजाजत होगी। सबसे पहले जिन लोगों को नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहर निकनला है उन्हें ई-पास के लिए दिल्ली सरकार की वेेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर जाते ही एक न्यू बटन दिखाई देगा। यहीं पर आपको ई-पास के लिए आवेदन करने के लिए क्लिक करने के लिए लिखा होगा। यह सबसे ऊपर बनाया गया है। इस लिंक पर क्लिक कते ही यह आपको एक नई विंडो पर लेकर जाएगा जहां आपसे हिंदी या अंग्रेजी में आगे बढ़ने के लिए पूछा जाएगा। यहां पर आप अपनी सुविधानुसार भाषा चुन सकते हैं। इस पेज पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा उस पर आपको जरूरत के हिसाब से कुछ चीजे भरनी होंगी। उस कॉलम को भरने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी कर पास पाया जा सकेगा। यह भी बता दें कि संबद्धित जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि लोगों को पास जारी करें ताकि नियमों का पालन ठीक तरीके से हो।

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