LG को डीडीएमए का अध्यक्ष बनाने वाले कानून को चुनौती वाली याचिका पर HC में सुनवाई
पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि अभी याचिका पर नोटिस जारी नहीं करेंगे।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल Delhi Lieutenant Governor Anil Baijal) को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Department Of Delhi Disaster Management Authority) का अध्यक्ष बनाने वाले कानून को चुनौती वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।
इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि अभी याचिका पर नोटिस जारी नहीं करेंगे, इस पर अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। ऐसे में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी और नोटिस जारी करने पर भी कोर्ट कोई निर्णय ले सकता है।
पिछली सुनवाई के दौरान उपराज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसल संजय जैन ने कहा था कि डीडीएमए व दिल्ली सरकार इस आपदा की स्थिति में एकसाथ काम कर रहे हैं। जनहित याचिका में दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के निवासियों का ही इलाज करने के फैसले को उपराज्यपाल द्वारा पलटने के फैसले को रद करने की मांग की गई है।
याचिका में यह भी दलील दी गई है कि दूसरे राज्यों के निवासियों को दिल्ली के संसाधनों का इस्तेमाल करने की अनुमति देकर डीडीएमए के अध्यक्ष के तौर पर उपराज्यपाल अपने अधिकार क्षेत्र से आगे चले गए हैं। अधिवक्ता धीरज कुमार सिंह ने याचिका दायर कर दावा किया है कि अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का ही इलाज करने के दिल्ली सरकार के 7 जून के निर्देश को रद के फैसले को पलटने का उपराज्यपाल अनिल बैजल का 8 जून का आदेश आपदा प्रबंधन कानून (डीएमए) 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन है। हालांकि, यह फैसला एलजी ने पटल दिया था।
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कई बार बैठक में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से उपराज्यपाल कई अहम फैसले ले चुके हैं। इस बैठक में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि के साथ राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी शिरकत करते हैं।