Covid-Vaccine देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

एक याचिका में बीमार व 65 वर्ष से अधिक के कैदियों की आपातकालीन पैरोल बढ़ाने तो दूसरी में कोविड-वैक्सीन देकर ही कैदियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार जेल प्रशासन और डीएसएलएसए को नोटिस जारी कर मांगा जवाब।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Publish:Mon, 22 Feb 2021 07:30 PM (IST) Updated:Mon, 22 Feb 2021 07:30 PM (IST)
Covid-Vaccine देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
कोविड-वैक्सीन देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कोरोना महामारी को देखते हुए बीमार और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले कैदियों की आपातकालीन पैरोल को बढ़ाने और जमानत या पैरोल पर बाहर रह रहे कैदियों को दोबारा जेल में आत्मसमर्पण करने से पहले उन्हें कोविड-वैक्सीन देने की मांग को लेकर दायर दो अलग-अलग याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायममूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने आपातकालीन पैरोल से जुड़ी याचिका पर जहां दिल्ली सरकार, जेल प्रशासन व दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) को नोटिस जारी कर 26 मार्च तक जवाब मांगा है। वहीं, कोविड-वैक्सीन देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर तत्काल कोई कार्रवाई करने के साथ ही 26 मार्च तक जवाब दाखिने का दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। 

आपातकालीन पैरोल बढ़ाने की मांग वाली अधिवक्ता अमिम साहनी की याचिका का पिछली तारीख पर डीएसएलएसए ने विरोध किया था। डीएसएलएसए ने कहा था कि अगर पैरोल कैदियों के लिए भी इस संबंध में राहत चाहिए तो शीर्ष अदालत में संपर्क करें क्योंकि कैदियों के समर्पण करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश जारी किया था।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता अमित साहनी ने याचिका में दलील दी है कि कैदियों और जेल प्रशासन के हित में बीमार व बुजुर्ग कैदियों को जेल में वापस तभी बुलाया जाना चाहिए, जब अन्य कैदी वापस आ सके। उन्होंने कहा कि जेलों में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना संभव नहीं है क्योंकि यहां पहले से ही कैदियों की संख्या अधिक है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जो कैदी कोरोना संक्रमित हैं वे अपने स्थान पर ही खुद को क्वारंटाइन करें। वहीं, दूसरी तरफ हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रही 63 वर्षीय महिला कैदी ने याचिका दायर कर कहा है कि जमानत, पैरोल या फर्लो पर बाहर 60 साल से अधिक उम्र के सभी कैदियों को कोविड-वैक्सीन देने के बाद ही उसे आत्मसमर्पण करने को कहा जाए।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा ने कहा कि कोरोना महामारी नियंत्रित है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर कोई कोविड-विस्फोट नहीं है। हालांकि, पीठ ने निर्देश दिया कि इस संबंध में हलफनामा दायर कर कोरोना को लेकर उठाए गए कदम की जानकारी पेश करने को कहा।  

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