Chief Secretary Anshu Prakash Case: अरविंद केजरीवाल समेत 9 विधायकों को कोर्ट का नोटिस
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य 9 को नोटिस जारी किया गया है जिसमें 2018 में कथित तौर पर दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हमला करने के एक मामले में आरोप मुक्त करने को चुनौती दी गई है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पूर्व मुख्य सचिव पर हमले के मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका पर विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व नौ विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की है।
फरवरी 2018 में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक के दौरान तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हमले के मामले में राउज एवेन्यू की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बीती 11 अगस्त को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल पर आरोप तय किए थे। जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व नौ विधायकों को आरोप मुक्त कर दिया था। इस निर्णय को चुनौती देते हुए पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर सोमवार को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के कोर्ट में सुनवाई हुई।
अंशु प्रकाश की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता कुमार वैभव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया व नौ विधायकों को आरोप-मुक्त करना सही नहीं है। इस पर विशेष न्यायाधीश के कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के अलावा विधायक राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीन कुमार, अजय दत्त, संजीव झा, ऋतुराज गोविंद, राजेश गुप्ता, मदनलाल और दिनेश मोहनिया को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी 23 नवंबर तक जवाब दाखिल करें।