दिल्ली में पीयूसी प्रमाणपत्र न होने पर घर आएगा चालान, 10000 फाइन के साथ जाना पड़ सकता है जेल

Traffic challan in Delhi ऐसे वाहनों के अपने डेटाबेस को अपडेट कर दिया है जिनके लिए पीयूसीसी एक साल से अधिक समय से जारी नहीं किया गया है। इसके बाद घर पर चालान पहुंचेगा इसके तहत 10000 रुपये फाइन भरना होगा।

By Jp YadavEdited By: Publish:Tue, 28 Jun 2022 06:05 AM (IST) Updated:Tue, 28 Jun 2022 09:25 AM (IST)
दिल्ली में पीयूसी प्रमाणपत्र न होने पर घर आएगा चालान, 10000 फाइन के साथ जाना पड़ सकता है जेल
दिल्ली में पीयूसी प्रमाणपत्र न होने पर घर पर आएगा चालान, 10,000 फाइन के साथ जाना पड़ सकता है जेल

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली में वाहन चलाने के दौरान अगर आपके पास प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है तो 10,000 रुपये जुर्माना देने के साथ-साथ लाइसेंस  निरस्त होने के अलावा जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। दिल्ली परिवहन विभाग ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान तेज करने जा रहा है, जिनके पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होगा।

पीयूसी प्रमाणपत्र न होने पर घर पर आएगा चालान

दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यदि आपके पास अपने वाहन के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र नहीं है, तो 10,000 रुपये का जुर्माना झेलने के लिए तैयार रहें। हो सकता है कि आपको चालान लेने के लिए घर से बाहर भी न निकलना पड़े। आपके घर पर ही चालान आ जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने की योजना है जो विभाग को उन वाहन मालिकों को ई-चालान भेजने की अनुमति देती है जिन्होंने वाहनों की प्रदूषण जांच नहीं कराई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि विभाग ने उन वाहनों के अपने डेटाबेस को अपडेट कर दिया है जिनके लिए पीयूसीसी एक साल से अधिक समय से जारी नहीं किया गया है। इन वाहन मालिकों को उनके पंजीकृत नंबरों पर आनलाइन या एसएमएस के जरिये नोटिस भेजा जाएगा।

इस बीच चूककर्ताओं को 15 दिन का वक्त दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें वाहन की जांच करवानी होगी और नया पीयूसीसी प्राप्त करना होगा। जो लोग अनुपालन करने में विफल रहते हैं, उन्हें चालान घर पर भेजा जाएगा और विभाग के पास उपलब्ध डेटा सबूत के रूप में पर्याप्त होगा। अधिकारी ने बताया कि सिस्टम कैसे काम करेगा, इसके तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

जेल तक पड़ सकता है जाना

वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पेट्रोल पंपों पर भी जांच शुरू करने जा रहा है। इसमें बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के पकड़े जाने पर तीन माह की जेल या 10 हजार का चालान हो सकता है या दोनों हो सकते हैं।

प्रदूषण सर्टिफिकेट कैसे बनाएं?

प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के दो तरीके हैं। पहला PUC Certificate बनवाने के लिए लोगों को वाहन जाच केंद्र पर जाना पड़ेगा, जो शहर में पेट्रोल पंप या फिर उसके आस-पास में होता है। यहां पर वाहन जाच केंद्र का कार्यपालक गाड़ी का प्रदूषण चेक करता है फिर जांच के बाद एक प्रमाण पत्र जारी करता है। दूसरा तरीका यह है कि आप वाहन पाल्यूशन के वेबसाइट पर जाएं। आवेदन के लिए न्यू पाल्यूशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। आवेदन फार्म भरे। इसकी अगली कड़ी में संबंधित कागजात अपलोड करे। आवेदन फार्म जमा करें। भुगतान करें

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