Agustawestland Case: अभी जेल में ही रहेगा सुशेन मोहन गुप्ता, कोर्ट से जमानत याचिका खारिज

अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस में बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को सीबीआइ कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Sat, 20 Apr 2019 02:16 PM (IST) Updated:Sat, 20 Apr 2019 02:16 PM (IST)
Agustawestland Case: अभी जेल में ही रहेगा सुशेन मोहन गुप्ता, कोर्ट से जमानत याचिका खारिज
Agustawestland Case: अभी जेल में ही रहेगा सुशेन मोहन गुप्ता, कोर्ट से जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, एएनआइ। अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस में बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को सीबीआइ कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया है। शनिवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुशेन की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

सुशेन मोहन गुप्ता ने जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। जांच एजेंसी ने सुशेन मोहन गुप्ता की जमानत का विरोध किया था।

बता दें कि 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर सौदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिचौलिये सुशेन मोहन गुप्ता (44) को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इस मामले में अधिवक्ता गौतम खेतान और ब्रिटिश बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

ईडी अधिकारियों ने बताया था कि हाल में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पित कर लाए गए राजीव सक्सेना से पूछताछ में सुशेन मोहन गुप्ता की इस मामले में संलिप्तता का पता चला था। राजीव सक्सेना इस मामले में सरकारी गवाह बन गया है। पूछताछ में उसने बताया कि 'इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीस' नामक कंपनी को अगस्ता वेस्टलैंड ने रिश्वत की रकम दी थी।

ईडी का आरोप है कि खेतान की मिलीभगत से सुशेन ने 'इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीस' के खातों में आई रिश्वत की रकम को विभिन्न देशों में स्थित कंपनियों के मार्फत आगे ट्रांसफर किया था। जांच एजेंसी ने दावा किया कि राजीव सक्सेना ने दो डायरियां, कुछ पन्ने, अन्य दस्तावेज और एक पेन ड्राइव उपलब्ध कराई है जो उसके मुताबिक सुशेन मोहन गुप्ता की हैं।
 

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