कोयला घोटाला में मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने की याचिका खारिज
बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने की याचिका को अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।
नई दिल्ली । बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने की याचिका को अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।
विशेष सीबीआई जज भरत पराशर ने 28 सितंबर को सीबीआई द्वारा मामले में अपना पक्ष रखे जाने के बाद कोड़ा की याचिका पर अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रखा था। सीबीआई ने कोड़ा की याचिका पर अपने जवाब में मनमोहन सिंह के खिलाफ मामले में साक्ष्य होने की बात से इंकार किया था।
सीबीआई का कहना था कि बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास अन्य बहुत से काम थे। लिहाज कोयला घोटाले में उनकी सीधे तौर पर कोई भूमिका निकलकर सामने नहीं आई है। उधर, बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि जिस समय यह घोटाला हुआ मनमोहन सिंह कोयला मंत्री थे। लिहाजा वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।
सिंह के अलावा कोयला मंत्रालय के सचिव (ऊर्जा ) आनंद स्वरूप व सचिव (माइनिंग एंड जियोलाजी) जय शंकर तिवारी को भी आरोपी बनाने की मांग की गई हैं। सीबीआई ने मामले में मधुकोड़ा के अलावा उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता व 11 अन्य को आरोपी बनाया था।
आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी, सरकारी कर्मचारी द्वारा विश्वासघात व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सभी को आरोपी बनाया गया था। यह मामला झारखंड के अमरकोंडा मुरगंडंगल कोल ब्लॉक में कथित धांधली से जुड़ा है।