दिल्ली हाई कोर्ट में 11 जनवरी को तय होगा ऑड-ईवन फॉर्मूले का भविष्य
ऑड-इवन फॉर्मूले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब सोमवार को फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि एक हफ्ते में राजधानी में प्रदूषण कितना कम हुआ। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते का समय और मांगा है।
नई दिल्ली। हाई कोर्ट ने ऑड ईवन फॉर्मूले पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। ऑड ईवन फॉर्मूले के भविष्य को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट 11 जनवरी को फैसला सुनाएगा। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में बताया कि ऑड ईवन फॉर्मूले के लिए 15 दिन काफी नहीं है, अर जरुरत पड़ी तो इसे आगे भी लागू किया जा सकता है।
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कोर्ट में क्या हुआ
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आप वह डाटा बताइए जिससे ये साबित होता हो कि इस नियम से प्रदूषण कम हुआ है। जवाब में दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि सर्दियों में प्रदूषण ज्यादा होता है।स्टडी बताती है कि असर तो पड़ा है। पीक आवर्स में प्रदूषण घटा है।
क्या ऑड-ईवन फॉर्मूले पर एक हफ्ते में लग सकती है रोक ?
हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि लोगों ने इस नियम का साथ दिया है। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिली है।साल्वे ने अपनी बात के समर्थन में एन्वायर्नमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी की रिपोर्ट भी पेश की, साथ ही कहा कि अमेरिका के भी कई शहरों में ऐसे ही उपाय किए जा रहे हैं। इस नियम को 15 जनवरी के बाद भी जारी रखा जा सकता है।
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गौरतलब है कि पीठ ने छह जनवरी को आप सरकार से प्रदूषण पर ऑड ईवन कार स्कीम के प्रभाव के बारे में सवाल किया था और उसने हफ्ते भर में इस योजना को बंद करने पर विचार करने को कहा था।