दंगे के तीन आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज

उत्तर-पूर्वी जिले में हुए सांप्रदायिक दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 01 Aug 2020 10:07 PM (IST) Updated:Sat, 01 Aug 2020 10:07 PM (IST)
दंगे के तीन आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज
दंगे के तीन आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली:

उत्तर-पूर्वी जिले में हुए सांप्रदायिक दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने सांप्रदायिक दंगे के आरोपितों परवेज, राशिद उर्फ राजा और मोहम्मद इकबाल की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत देने का उचित समय नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि फरवरी माह में हुए दंगे भयावह थे, जिनमें कई निर्दोष लोगों की जानें गईं। साथ ही आम जनता की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी मामले की जांच जारी है। साथ ही घटनास्थल भागीरथी विहार, शिव विहार तिराहा और चमन पार्क के आस-पास अपराध में शामिल रहे कई लोगों की गिरफ्तारी होनी है। ऐसे में आरोपितों को जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। साथ ही मामले के चश्मदीद गवाह भी उसी जगह के रहने वाले हैं जहां आरोपित रहते हैं। इसलिए जमानत देने से उन लोग में डर पैदा हो सकता है।

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