श्रीनिवासन को मिली बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के निर्वासित अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को मंगलवार को उस समय बड़ी राहत मिली, जब बांबे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दायर की गई एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

By ShivamEdited By: Publish:Wed, 12 Nov 2014 10:10 AM (IST) Updated:Wed, 12 Nov 2014 10:14 AM (IST)
श्रीनिवासन को मिली बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

मुंबई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के निर्वासित अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को मंगलवार को उस समय बड़ी राहत मिली, जब बांबे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दायर की गई एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने सितंबर में बांबे हाईकोर्ट में श्रीनिवासन के विरुद्ध हितों के टकराव से जुड़ी एक याचिका दायर की थी और मांग की थी कि बीसीसीआइ के नियमों की समीक्षा किए जाने के लिए एक रिव्यू कमेटी नियुक्त की जाए। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि श्रीनिवासन को बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के लिए नियम बदला गया है। मूल नियम के अनुसार प्रत्येक जोन बारी-बारी से अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा, लेकिन संशोधन के बाद जिस जोन की बारी होगी वह अगर चाहे तो शीर्ष पद के लिए दूसरे जोन के व्यक्ति को भी मनोनीत कर सकता है। याचिका में आरोप था कि यह बदलाव सिर्फ वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासक को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया।

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