निजी स्कूलों से 3 हफ्ते में जवाब मांगा

By Edited By: Publish:Fri, 28 Mar 2014 03:06 PM (IST) Updated:Fri, 28 Mar 2014 03:06 PM (IST)
निजी स्कूलों से 3 हफ्ते में जवाब मांगा

बिलासपुर। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2009 से लागू शिक्षा का अधिकार कानून को प्रदेश के निजी स्कूलों में लागू कराने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। मामले में हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए निजी स्कूल प्रबंधन को तीन हफ्ते का समय दिया है।

केंद्र सरकार ने सभी वर्ग के लोगों के लिए समान शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है। शिक्षा का अधिकार कानून देश भर में वर्ष 2009 से लागू है। इसके तहत सभी निजी स्कूलों में 25 फीसदी गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए जाने के बाद भी राज्य सरकार योजना का क्रियान्वयन निजी स्कूलों में नहीं करा पा रही है। इसे लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली की जा रही है। फिर भी कानून पर अमल नहीं हो रहा है। वहीं गरीब वर्ग के बच्चों को ऐसे स्कूलों में दाखिला नहीं मिल रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा था। इस बीच राज्य शासन ने अपना जवाब पेश कर दिया है। वहीं कई निजी स्कूलों ने जवाब नहीं दिया। बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को जवाब के लिए तीन हफ्ते की मोहलत दी है।

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