एक से ज्यादा UAN नंबर को डिएक्टिवेट करने के लिए अपनाएं ये दो तरीके

कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनके पीएफ अकाउंट के साथ-साथ UAN भी एक से ज्यादा हो गए हैं। नियमों के मुताबिक, केवल एक UAN को ही वैध माना जाता है।

By Pramod Kumar Edited By: Publish:Fri, 12 Oct 2018 10:25 AM (IST) Updated:Sat, 20 Oct 2018 10:27 AM (IST)
एक से ज्यादा UAN नंबर को डिएक्टिवेट करने के लिए अपनाएं ये दो तरीके
एक से ज्यादा UAN नंबर को डिएक्टिवेट करने के लिए अपनाएं ये दो तरीके

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। कई बार नौकरी बदलने पर एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट हो जाते हैं। ऐसे में इनकी डिटेल्स अलग-अलग देखनी पड़ती है। इस समस्या से बचने के लिए ईपीएफओ ने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) की शुरुआत की। अब कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनके पीएफ अकाउंट के साथ-साथ UAN भी एक से ज्यादा हो गए हैं। नियमों के मुताबिक, केवल एक UAN को ही वैध माना जाता है।

अगर आपके भी एक से ज्यादा UAN हैं तो आपको सिर्फ एक UAN रखना होगा और बाकी को डिएक्टिव या मौजूदा पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। यह काम ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों तरीकों से किया जा सकता है। आज हम आपको ये दोनों तरीके बताने जा रहे हैं।

ऑनलाइन तरीका

इसके लिए सबसे पहले आपको https://www.epfindia.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट के जरिए सभी पीएफ फंड को मौजूदा फंड में ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको मौजूदा UAN नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करना पड़ेगा। इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज में रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट में जाकर अपने पुराने सभी पीएफ अकाउंट के फंड को नए UAN अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई करें।

अप्लाई करने के बाद ईपीएफओ खाताधार की डिटेल्स वेरिफाई करेगा। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपके पुराने UAN डिएक्टिवेट हो जाएंगे। साथ ही आपके पुराने पीएफ फंड मौजूदा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसकी जानकारी आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी।

ऑफलाइन तरीका

अगर आप यह काम ऑफलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने नियोक्ता को सूचना देनी होगी। इसके अलावा आप uanepf@epfindia.gov.in पर ईमेल कर ईपीएफओ को सूचित कर सकते हैं। इस ईमेल में अपने सभी UAN की जानकारी दें। इसके बाद ईपीएफओ सभी अकाउंट को वेरिफाई करेगा। वेरिफिकेशन के बाद आपके पुराने अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपको पीएफ ट्रांसफर के लिए आवेदन देना होगा। इसके बाद ईपीएफओ पुराने अकाउंट्स के फंड को मौजूदा फंड में ट्रांसफर कर देगा।  

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