वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न भरना भूल गए हैं, तो आज है आखिरी मौका

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 2.5 लाख रुपये से अधिक की सालाना इनकम होने पर सभी को इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है।

By Sajan ChauhanEdited By: Publish:Wed, 27 Mar 2019 12:17 PM (IST) Updated:Sun, 31 Mar 2019 11:30 AM (IST)
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न भरना भूल गए हैं, तो आज है आखिरी मौका
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न भरना भूल गए हैं, तो आज है आखिरी मौका

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो इसे भरने का आखिरी मौका 31 मार्च, 2019 तक है। अगर आप इस तारीख तक भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न 10 हजार रुपये के पेनल्टी फीस के साथ इस महीने के आखिर तक भरा जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि अगर आपने 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक नहीं भरा है तो आप इसे 31 मार्च, 2019 तक लेट फीस के साथ जमा कर सकते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न भरना इन लोगों के लिए है जरूरी:

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 2.5 लाख रुपये से अधिक सालाना इनकम होने पर सभी को इनकम टैक्स भरना होता है। वरिष्ठ नागरिकों (60 साल से 80 साल के बीच) की सीमा 3 लाख रुपये सालाना है, वहीं बहुत वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) की सीमा 5 लाख रुपये सालाना है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के आसान तरीके के बारे में बताया है।

पहला कदम: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल - incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अपने पैन नंबर (PAN) की मदद से रजिस्ट्रेशन करना होगा।

दूसरा कदम: इसके बाद आपको रिटर्न और इनकम टैक्स भरना है, अगर कोई ब्याज है तो उसकी गणना खुद हो जाएगी।

तीसरा कदम: रिटर्न जमा करने के बाद आपको अपने रिटर्न को वेरिफाई करने की जरूरत होगी और इसे ईवीसी या आधार ओटीपी या डिजिटल साइन के जरिए किया जा सकता है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि इनकम टैक्स न भरने पर जुर्माना और मुकदमा चलाया जाएगा। 

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