NPS Tier II Account: जानिए क्यों आपको खुलवाना चाहिए यह अकाउंट, हैं कई सारे फायदे

NPS Tier II account आप अपने एनपीएस टियर-2 अकाउंट को ऑफलाइन या ऑनलाइन नोडल ऑफिस या एनपीएस मोबाइल एप के माध्यम से एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक एक्टिव और ऑपरेशनल एनपीएस टियर-1 अकाउंट होना चाहिए।

By Pawan JayaswalEdited By: Publish:Wed, 30 Sep 2020 04:33 PM (IST) Updated:Wed, 30 Sep 2020 04:38 PM (IST)
NPS Tier II Account: जानिए क्यों आपको खुलवाना चाहिए यह अकाउंट, हैं कई सारे फायदे
निवेश के लिए प्रतीकात्मक तस्वीर PC: Pixabay

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) दो तरह के खातों की पेशकश करता है। एनपीएस टियर-वन और एनपीएस टियर-टू। टियर-1 एक अनिवार्य पेंशन खाता होता है, जबकि टियर-2 खाता एनपीएस टियर-1 खाधाधारकों के लिए एक वैकल्पिक सुविधा होती है, जो सब्सक्राइबर के निर्णय पर खोला जा सकता है। आइए नेशनल पेंशन सिस्टम के इस टियर-2 खाते के फायदों के बारे में बात करते हैं।

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1. खाता खोलने में आसानी

आप अपने एनपीएस टियर-2 अकाउंट को ऑफलाइन या ऑनलाइन नोडल ऑफिस या एनपीएस मोबाइल एप के माध्यम से एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक एक्टिव और ऑपरेशनल एनपीएस टियर-1 अकाउंट होना चाहिए। एनपीएस टियर-2 अकाउंट 1,000 रुपये के शुरुआती योगदान के साथ खोला जा सकता है और इस अकाउंट के लिए न्यूनतम आगामी योगदान 250 रुपये है। एनपीएस टियर-2 अकाउंट के सक्रिय होने के साथ ही सब्सक्राइबर बिना किसी सीमा के कभी भी निवेश या निकासी के लिए स्वतंत्र हो जाता है।

2. उच्च रिटर्न

एनपीएस एक मार्केट-लिंक्ड प्रोडक्ट है और सब्सक्राइबर की जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। सब्सक्राइबर इष्टतम रिटर्न प्राप्त करने के लिए निर्धारित सीमा के भीतर इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों के बीच से एक उपयुक्त एसेट आवंटन पैटर्न तय कर सकता है।

3. कम कीमत

एनपीएस दुनिया में सबसे कम लागत वाले पेंशन उत्पाद की पेशकश करता है। एनपीएस में समग्र लागत सिस्टम आर्किटेक्चर के संचालन में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के कारण सबसे कम है। इसके अलावा, एक अवधि में सेवानिवृत्ति कोष का संचय ग्राहक द्वारा वहन किए जाने वाले नाममात्र शुल्क और यौगिक प्रभाव के कारण त्वरित हो जाता है।

4. निवेश करने में लचीलापन

एक एनपीएस टियर-2 सब्सक्राइबर किसी भी रजिस्टर्ड पेंशन फंड (PF) और निवेश विकल्प को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है।

5. कर लाभ

टियर-2 के लिए किए गए योगदान पर विशेष कर लाभ केंद्र सरकार के ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। ये 3 साल की लॉक-इन अवधि के लिए हैं। ये कर लाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक हैं। वहीं, टियर-2 निवेश खाते में निवेश से होने वाले पूंजीगत लाभ सीमांत दर पर कर योग्य हैं।

 6. आसान पहुंच और आसान हस्तांतरण

एनपीएस टियर-2 खाते को ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित (निकासी सहित) किया जा सकता है। सब्सक्राइबर अपने टीयर-2 खाते से एनपीएस टियर-1 (पेंशन खाते) में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए भी सक्षम हैं।

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