महंगाई भत्‍ता बढ़ने के बाद PF ब्‍याज पर राहत की खबर, जानिए अब कितना मिलेगा Interest

New GPF interest rates सरकारी कर्मचारियों के सामान्‍य भविष्‍य निधि खाते की नई ब्‍याज दर जारी हो गई है। सरकार ने इसे 7.1 फीसद पर अपरिवर्तित रखा है। यह ब्‍याज दर अप्रैल से जून महीने के लिए है।

By Ashish DeepEdited By: Publish:Tue, 05 Apr 2022 11:07 AM (IST) Updated:Thu, 07 Apr 2022 07:05 AM (IST)
महंगाई भत्‍ता बढ़ने के बाद PF ब्‍याज पर राहत की खबर, जानिए अब कितना मिलेगा Interest
GPF के लिए जारी हुई नई ब्‍याज दर। (Pti)

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। Sarkari Naukri कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबर है। महंगाई भत्‍ता (Dearness Allowance, DA) बढ़ने के साथ उनके General Provident Fund (GPF) की अप्रैल से जून 2022 तक के लिए ब्‍याज दर जारी हो गई है। राहत की बात यह है कि इसे 7.1 फीसद पर बरकरार रखा गया है। यानि अप्रैल से जून के बीच वे अपने GPF खाते पर 7.1 फीसद ब्‍याज पाएंगे। इसमें कोई कटौती नहीं हुई है।बता दें कि GPF खाता वह भविष्‍य निधि फंड है, जिसमें सरकार या नियोक्‍ता का योगदान नहीं होता। इसमें सिर्फ कर्मचारी ही योगदान करते हैं।

भारत सरकार में संयुक्त सचिव आशीष वच्छानी के मुताबिक वर्ष 2022-2023 के दौरान सामान्य भविष्य निधि और दूसरी निधियों के उपभोक्‍ताओं की कुल जमा रकम पर ब्‍याज दर 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2022 तक 7.1% होगी। यह दर 1 अप्रैल, 2022 से लागू है। जुलाई में इसकी फिर समीक्षा की जाएगी और अगली तिमाही के लिए नई ब्‍याज दर बाद में जारी की जाएगी।

किन फंडों पर रहेगी यह ब्‍याज दर

सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)। अंशदायी भविष्य निधि (भारत)। अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि। राज्य रेलवे भविष्य निधि। भामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)। भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि। भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि। भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि | रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि। सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।

GPF खाते पर लगेगा टैक्‍स

टैक्‍स एक्‍सपर्ट मनीष कुमार गुप्‍ता के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और जरूरी खबर है कि अब वे GPF खाते में 5 लाख रुपये से ऊपर योगदान पर टैक्‍स के दायरे में आ जाएंगे। CBDT ने 1 अप्रैल 2022 से नया आयकर नियम लागू किया है। इसमें Employee Provident Fund और GPF खातों में योगदान को कैप किया गया है। EPF खाते में एक कारोबारी साल में 2.5 लाख रुपये से ज्‍यादा योगदान और GPF खाते में 5 लाख रुपये से ऊपर रकम कटवाने पर कर्मचारी टैक्‍स के दायरे में आएंगे। यानि ऊपर की रकम पर जो ब्‍याज मिलेगा उस पर आयकर टैक्‍स वसूलेगा।

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