जालसाजी से बचने के लिए सीधे बीमा कंपनियों या अधिकृत एजेंटों से ही खरीदें बीमा पॉलिसी : IRDAI

IRDAI ने सार्वजनिक सूचना में कहा कि आम लोगों या पॉलिसीधारकों को अज्ञात और गलत काम करने वाले तत्वों की तरफ से ललचाने-लुभाने वाले कॉल आते रहते हैं। Pic Credit pixabay.com

By Manish MishraEdited By: Publish:Tue, 28 Jul 2020 10:06 AM (IST) Updated:Tue, 28 Jul 2020 07:26 PM (IST)
जालसाजी से बचने के लिए सीधे बीमा कंपनियों या अधिकृत एजेंटों से ही खरीदें बीमा पॉलिसी : IRDAI
जालसाजी से बचने के लिए सीधे बीमा कंपनियों या अधिकृत एजेंटों से ही खरीदें बीमा पॉलिसी : IRDAI

नई दिल्ली, पीटीआइ। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने ठगी और धोखाधड़ी को लेकर लोगों को आगाह किया है। नियामक ने सोमवार को कहा कि लोगों को बीमा कंपनियों या पंजीकृत एजेंटों से ही बीमा पॉलिसी लेने चाहिए। IRDAI ने सार्वजनिक सूचना में कहा कि आम लोगों या पॉलिसीधारकों को अज्ञात और गलत काम करने वाले तत्वों की तरफ से ललचाने-लुभाने वाले कॉल आते रहते हैं। उसमें वे स्वयं को IRDAI के अधिकारी या प्रतिनिधि बताते हैं तथा ऐसी लुभावनी पेशकश करते हैं जो बीमा पॉलिसी के दायरे से बाहर होती है।

IRDAI के मुताबिक ऐसे जालसाज बीमा लेन-देन विभाग, आरबीआइ या किसी अन्य सरकारी एजेंसियों का नाम लेकर लोगों को गुमराह करते हैं। नोटिस के अनुसार इन जालसाजों द्वारा की गई पेशकश जीवन बीमा पॉलिसी के लाभ की वास्तविकताओं से परे होती हैं। वे अवैध हो चुकी पॉलिसी में बोनस, एजेंसी का कमीशन, निवेश राशि जैसी चीजें वापस करने की पेशकश करते हैं। इस पेशकश के बदले वे कुछ राशि पहले जमा करने या शुल्क भुगतान के लिए कहते हैं।

नियामक ने यह स्पष्ट किया कि वह स्वयं सीधे तौर पर किसी भी बीमा या वित्तीय उत्पादों की बिक्री से जुड़ा नहीं है। वह पॉलिसीधारकों या बीमा कंपनियों के लिये बोनस की भी घोषणा नहीं करता है। IRDAI ने ग्राहकों से आग्रह किया है कि वे ऐसे जालसाजों के बहकावे में नहीं आएं और पंजीकृत बीमा एजेंटों या सीधे कंपनियों से पॉलिसी लें।

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