IRDAI ने कहा, दो घंटे के भीतर हेल्‍थ इंश्‍योरेंस क्‍लेम निपटाएं कंपनियां

IRDAI ने बीमा कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम दो घंटे के भीतर निपटाने को कहा है। (Pic pixabay.com)

By Manish MishraEdited By: Publish:Mon, 20 Apr 2020 08:37 AM (IST) Updated:Mon, 20 Apr 2020 09:51 AM (IST)
IRDAI ने कहा, दो घंटे के भीतर हेल्‍थ इंश्‍योरेंस क्‍लेम निपटाएं कंपनियां
IRDAI ने कहा, दो घंटे के भीतर हेल्‍थ इंश्‍योरेंस क्‍लेम निपटाएं कंपनियां

नई दिल्ली, पीटीआई। बीमा क्षेत्र के नियामक IRDAI ने बीमा कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम दो घंटे के भीतर निपटाने को कहा है। इसका उद्देश्य कोरोना के कारण देश के हेल्थकेयर इन्फ्रा पर दबाव को कम करना है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एक सर्कुलर में कहा कि कोरोना के कारण हेल्थकेयर इन्फ्रा पर दबाव बढ़ा है। इसे कम करने की जरूरत को देखते हुए सभी बीमा कंपनियां स्वास्थ्य बीमा से जुड़े क्लेम पर तेजी से निर्णय करें।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान तेजी से होगा, बीमा कंपनियां समयसीमा का पालन करेंगी। सर्कुलर में कहा गया है, 'कैशलेस इलाज के बारे में अनुरोध पत्र आने और अस्पताल से बीमा कंपनी या टीपीए (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) को अंतिम जरूरी सूचना मिलने के दो घंटे के भीतर इस बारे में निर्णय की जानकारी नेटवर्क अस्पताल को देनी होगी।' 

इसी तरह का कदम अस्पताल से छुट्टी के दौरान भी उठाना होगा। IRDAI ने सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों (ईसीजीसी और एआइसी को छोड़कर) को इस संबंध में जरूरी दिशानिर्देश संबंधित टीपीए को जारी करने को कहा है।

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