रेस्तरां को छोड़ सेवा प्रदाताओं के लिए कंपोजीशन स्कीम लागू नहीं

रेस्तरां सेवाओं की आपूर्ति के मामले को छोड़कर अन्य किसी तरह के सेवा प्रदाताओं के लिए कंपोजीशन स्कीम लागू नहीं है

By Surbhi JainEdited By: Publish:Mon, 10 Jul 2017 10:32 AM (IST) Updated:Mon, 10 Jul 2017 10:32 AM (IST)
रेस्तरां को छोड़ सेवा प्रदाताओं के लिए कंपोजीशन स्कीम लागू नहीं
रेस्तरां को छोड़ सेवा प्रदाताओं के लिए कंपोजीशन स्कीम लागू नहीं

हमारी फर्म में अप्रैल में बदलाव हुआ है। हमने प्रॉविजनल आइडी (पीआइडी) के लिए आवेदन किया, लेकिन अभी तक नहीं मिली। हम किस प्रकार कारोबार कर सकते हैं?

यदि आपको अनंतिम आइडी नहीं मिली है तो आप सामान्य बीजक (जो कि जीएसटी कानून के अनुसार कर बीजक यानी टैक्स इनवॉयस नहीं होती हैं) से अपना कारोबार जारी रख सकते हैं, जिसमें आप अपने पहले पंजीकरण का ब्योरा दे सकते हैं। एक बार आपको पीआइडी/जीएसटिन मिल जाता है तो आप इस सभी बीजकों को टैक्स इनवॉयस में बदल सकते हैं।

किताबों पर जीएसटी की दर शून्य रखी गई है, जबकि कागज पर 12 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है। क्या हमें इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा का लाभ मिलेगा?

इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल आउटपुट की सप्लाई पर मिलता है जिस पर टैक्स लगता है या जीरो रेटेड होती है। पुस्तकों की आपूर्ति जिस पर शून्य प्रतिशत की दर जीएसटी लगती है धारा 2(47) के अनुसार छूट की श्रेणी में आती है, अत: इस पर इनपुट क्रेडिट टैक्स नहीं मिलेगी।

मैं स्टोव-नॉब बनाने वाली एक छोटी यूनिट चलाता हूं। मेरा कारोबार सालाना 10 लाख रुपये से कम है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर मैं जीएसटी में पंजीकृत नहीं हुआ तो क्या मैं पंजीकृत कारोबारी से कच्चा माल खरीद सकता हूं।

यदि आपका वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपये से कम है और आपका पंजीकरण नहीं हुआ है तो भी आप पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से कच्चे माल की खरीद कर सकते हैं।

हमारी एक प्रोप्राइटरशिप मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट है जो कैटल फीड बनाती है। हमारा उत्पाद जीएसटी से छूट प्राप्त है। हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं। क्या हमें कच्चे माल की खरीद पर जीएसटी का भुगतान करना होगा?

जब तक बाहरी आपूर्ति केवल छूट प्राप्त वस्तुओं और/या गैर कर वाली वस्तुओं की रहती है तब तक आपको पंजीकरण कराना जरूरी नहीं है। आपको अपने आपूर्तिकर्ता को कर वाले कच्चे माल की इनवर्ड आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान करना होगा और आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा।

मैं ग्रामीण क्षेत्र में एक एफएमसीजी कंपनी का वितरक हूं। मेरे क्षेत्र में अधिकांश दुकानदार पंजीकृत नहीं हैं। ऐसे में उनको माल की आपूर्ति करते वक्त मुझे क्या जीएसटी बिल देना चाहिए? अगर मैं उन्हें जीएसटी बिल देता हूं तो क्या मुझे इनपुट क्रेडिट मिलेगा?

यदि आप वितरक हैं तो आपके लिए गैर-पंजीकृत दुकानदारों को की जाने वाली आपूर्ति पर जीएसटी लगाना जरूरी है। आपकी आउटपुट सप्लाई पर टैक्स लगता है। इसलिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के हकदार हैं।

मेरा दवा का थोक का कारोबार है। अगर कोई डीलर जिसको मैंने माल बेचा है वो टैक्स चुराने की नियत से माल की खरीद से इन्कार करता है तो हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी बनती है।

आपको ऐसे व्यक्ति को सामान नहीं बेचना चाहिए और क्षेत्रधिकार वाले आयुक्तालय को किसी भी कर अपवंचन की सूचना देनी चाहिए।

मैं उत्तर प्रदेश का रजिस्टर्ड व्यापारी हूं और मुझे जीएसटी नंबर भी मिल चुका है। मैं कंपोजीशन स्कीम में जाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे बचे माल का विवरण देना होगा बचा हुआ माल बेचने पर कितना टैक्स देना होगा मुझे किस तरह की रसीद काटनी होगी?

आपको फॉर्म जीएसटी सीएमपी-1 में सूचना देना जरूरी है और यह 22-06-2017 की निर्धारित तारीख से लागू होगी। किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के हकदार नहीं होंगे। केवल आपूर्ति का बिल जारी कर सकते हैं। आप ग्राहक से कोई जीएसटी वसूल नहीं कर सकते हैं। न ही कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। आपको अपने श्रेणी के अनुसार सीजीएसटी रूल्स, 2017 के नियम 7 में उल्लिखित दर से कर का भुगतान करना पड़ेगा।

क्या आउटडोर केटरिंग सेवाएं भी जीएसटी के तहत कंपोजीशन स्कीम में आ सकती हैं?

इन सेवाओं को कंपोजीशन स्कीम के अंतर्गत रूपांतरित नहीं किया जा सकता है।

क्या कंपोजीशन स्कीम वाले व्यापारी टैक्स इनवॉयस जारी कर सकते हैं?

ऐसा कोई पंजीकृत व्यक्ति जो कि कंपोजीशन स्कीम का लाभ ले रहा हो टैक्स इनवॉयस (कर बीजक) जारी नहीं कर सकता है। इसके बदले आप आपूर्ति बिल जारी कर सकते हैं, जिसमें ब्योरा थोड़ा कम होता है और न ही आप कर वसूल सकते हैं और न ही अपने इनपुट आपूर्ति कर भुगतान किए गए कर पर इनपुट क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं।

मेरा कार्य इलेक्टिक कांट्रैक्टर का है। मेरा टर्नओवर एक करोड़ रुपये के आसपास है। क्या ठेकेदार कंपोजीशन स्कीम ले सकते हैं?

रेस्तरां सेवाओं की आपूर्ति के मामले को छोड़कर अन्य किसी तरह के सेवा प्रदाताओं के लिए कंपोजीशन स्कीम लागू नहीं है। इसके अलावा यह केवल उन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए है जिनका कारोबार 75 लाख रुपये तक है।

(यह सवाल जवाब विशाल प्रताप सिंह, डिप्टी कमिश्नर, जीएसटी पॉलिसी विंग, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय के साथ हुई बातचीत पर आधारित हैं।)

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