आधार कार्ड से जुड़े बिना अमान्य होगा आपका पैन कार्ड, जानिए आपको क्या करना होगा
अगर 31 दिसंबर तक आपने अपने पैन नंबर को आधार कार्ड के नहीं जोड़ा तो यह अमान्य हो जाएगा
नई दिल्ली। अगर 31 दिसंबर तक आपने अपने पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर को आधार कार्ड के नहीं जोड़ा तो यह अमान्य हो जाएगा। यह जानकारी सरकार की ओर से गुरुवार को जारी की गई है। मौजूदा समय में पैन कार्ड का इस्तेमाल आईटीआर रिटर्न फाइल करने के दौरान किया जाता है। आपको बता दें कि वित्त विधेयक में संशोधन के माध्यम से सरकार ने 1 जुलाई से टैक्स रिटर्न के लिए फाइल करने के लिए आधार कार्ड का जरूरी करने का प्रस्ताव रखा है।
आधार कार्ड को पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए भी जरूरी बनाया गया है जिसका इस्तेमाल प्रमुख तौर पर बैंक अकाउंट खोलने के लिए किया जाता है।
जानिए आधार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आपको क्या करने की जरूरत है-
• आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करें।
• यदि आप पहले ही पंजीकृत हैं, तो अपना आईडी, पासवर्ड, और कैप्चा कोड डालकर साइट में प्रवेश करें।
• एक बार साइट में प्रवेश करने के बाद, यूआईडी से आपके पैन को जोड़ने के लिए एक खिड़की पॉप-अप पेश करेगी।
• आपकी ओर से पंजीकृत विवरण स्वत: दिखने लगेंगे।
• विवरण सत्यापित करें और आधार कार्ड में उल्लेखित विवरणों के साथ मेल करें।
• यदि विवरण मिलान कर रहे हैं, तो बस अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करें। इसके बाद "लिंक नाउ" बटन पर क्लिक करें।
• कुछ सेकंड के भीतर ही आपके पैन और यूआईडी को जोड़ने में सफल होने के बारे में एक संदेश स्क्रीन पर दिखाई देगा।
• यदि आपके विवरण आपके आधार कार्ड के अनुरूप नहीं हैं, तो एक वैध प्रमाण जमा करें और विवरण ठीक करें।