PACL से वापस चाहिए गाढ़ी कमाई तो इन निवेशकों को 30 जून तक करना है यह जरूरी काम
PACL chit fund scam में फंसा पैसा निकलने का वक्त आ गया है। Sebi की कमेटी ने 10001 रुपये से 15000 रुपये के बीच क्लेम वाले निवेशकों से मूल प्रमाणपत्र जमा करने को कहा है। यह काम 30 जून तक पूरा होना है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। PACL केस में नया मोड आ गया है। बाजार नियामक Sebi की कमेटी ने PACL की अवैध योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों से 30 जून तक अपना ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने को कहा है। यह आदेश उन निवेशकों के लिए है, जिनको पैनल से SMS भेजा गया है। जिन निवेशकों का क्लेम 10001 रुपये से 15000 रुपये के बीच है, उन्हें यह प्रोसेस करना है।
सेबी ने एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेने का विंडो 1 अप्रैल से 30 जून तक खुला है। बता दें कि PACL Group के निवेशकों की रकम लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। इसके बाद Sebi ने भारत के पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। यह पैनल निवेशकों की रकम लौटाने के लिए कंपनी के एसेट को निकालने का काम देख रहा है। पैनल ने चरणों में रिफंड प्रोसेस शुरू कर दिया है।
PACL को Pearl Group के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी ने कृषि और रीयल एस्टेट बिजनेस के नाम पर निवेशकों से रकम उठाई थी। Sebi को जांच में पता चला कि कंपनी ने 18 साल में अवैध कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम (CIS) के नाम पर 60 हजार करोड़ रुपये जुटाए हैं। लोढ़ा कमेटी ने कहा है कि ऐसे योग्य निवेशकों से PACL के रजिस्ट्रेशन का मूल प्रमाणपत्र मांगा गया है, जिनका क्लेम 10001 रुपये से लेकर 15000 रुपये के बीच बनता है और उनके आवेदन का वेरिफिकेशन हो चुका है। इसके लिए निवेशकों के पास SMS जाएगा ताकि वे मूल प्रमाणपत्र जमा कर सकें।
कैसे भेजेंगे सर्टिफिकेट
जिन PACL निवेशकों को SMS मिलेगा, उन्हें Sebi के मुंबई मुख्यालय में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से अपना मूल प्रमाण पत्र भेजना होगा। दिसंबर 2015 में सेबी ने PACL की और उसके 9 प्रमोटरों की सभी संपत्ति को अटैच करने का ऑर्डर दिया था ताकि निवेशकों की रकम लौटाई जा सके।