साधारण बीमा कंपनी आग और उससे संबद्ध जोखिम से बचाव के लिए स्टैण्डर्ड पॉलिसी पेश करें: IRDAI
बता दें कि भारत गृह रक्षा मकान और घर की सामग्री से जुड़ा है जबकि भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा उपक्रमों के लिए है। इसमें पांच करोड़ रुपये तक कुल जोखिम का मूल्य होगा। तीसरा प्रोडक्ट भारत लघु उद्यम सुरक्षा उपक्रमों के लिए होगा।
नई दिल्ली, पीटीआइ। साधारण बीमा कंपनियों को एक अप्रैल से अनिवार्य रूप से आग और उससे जुड़े खतरों को देखते हुए इसके जोखिम को कवर करने वाले तीन स्टैण्डर्ड प्रोडक्ट पेश करना होगा। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा कंपनियों से यह बात कही है। नियामक द्वारा यह कहा गया है कि आग और विशेष जोखिम (एसएफएसपी) पॉलिसी तीन स्टैण्डर्ड प्रोडक्ट, भारत गृह रक्षा, भारत सुक्ष्म उद्योग सुरक्षा और भारत लघु उद्योग सुरक्षा की ओर से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
बता दें कि भारत गृह रक्षा मकान और घर की सामग्री से जुड़ा है, जबकि भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा उपक्रमों के लिए है। इसमें पांच करोड़ रुपये तक कुल जोखिम का मूल्य होगा। तीसरा प्रोडक्ट, भारत लघु उद्यम सुरक्षा उपक्रमों के लिए होगा। इसमें जोखिम का कुल मूल्य 5 करोड़ रुपये से अधिक और 50 करोड़ रुपये तक होगा।
नियामक के मुताबिक, 'प्रोडक्ट को विशेषताओं के साथ डिजाइन किया गया है, ताकि पॉलिसीधारक को कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा इसे आसान भाषा में लिखा गया है, ताकि आम लोगों को कोई असुविधा न हो।
भारत गृह रक्षा पॉलिसी के भीतर आग, प्राकृतिक आपदा, दंगा, हड़ताल, गलत इरादे से नुकसान, आतंकवादी कार्रवाई जैसे जोखिम को कवर किया जाएगा। भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और भारत लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के वित्तीय संरक्षण के लिए जरूरी है।
यह पॉलिसी गृह निर्माण के लिए कवरेज की के अलावा सामान्य घरेलू सामग्री को ऑटोमेटिक कवर करती है। डिटेल्स को बताकर सामान्य सामग्री के लिए उच्च बीमा राशि का विकल्प भी चुना जा सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की वित्तीय सुरक्षा के लिए भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और भारत लघु उद्यम सुरक्षा नीतियां उपयोगी होंगी। बीमाकर्ताओं को मूल कवर, इन-बिल्ट कवर, वैकल्पिक कवर, यदि कोई हो, और स्टैण्डर्ड ऐड-ऑन के ऊपर और अतिरिक्त इनोवेशन दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी।