कितना देना है इनकम टैक्स, मिनटों में खुद ही कैलकुलेट करें, जानें क्या है तरीका
Income Tax विभाग की वेबसाइट के जरिए आप विभिन्न तरह की कर देनदारियों की गणना खुद ही कर सकते हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म-1 (सहज) को एक्टिवेट कर दिया है। ऐसे में 50 लाख रुपये सालाना तय की आय वाले व्यक्तिगत करदाता इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अगर आप भी इनकम टैक्स जमा करना चाहते हैं तो आपके लिए इस बात की गणना जरूरी है कि आपके ऊपर कितने रुपये की कर देनदारी बनती है। ऐसा करने के लिए आपको कही और जाने की जरूरत नहीं है। आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से कुछ मिनटों में ही अपनी कर देनदारी का पता लगा सकता है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
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आइए जानते हैं इनकम टैक्स देनदारी की गणना करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस क्या हैः
1. सबसे पहले https://www.incometaxindia.gov.in/pages/default.aspx को ओपन करें।
2. अब आपको बाएं साइड में नीचे की तरफ 'Important Links' दिखेगा।
3. इस सेक्शन के अंतर्गत आपको 'Tax Calculators' पर क्लिक करना होगा।
4. अब आपके सामने कई तरह के कैलकुलेटर आएंगे।
5. इनमें हाउस रेंट अलाउएंस कैलकुलेटर, ट्रांसपोर्ट अलाउएंस कैलकुलेटर, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर और टैक्स कैलकुलेटर प्रमुख हैं।
6. अब आप इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर पर क्लिक कीजिए।
7. इस विकल्प के तहत आपको एसेसमेंट ईयर, टैक्सपेयर टाइप और विभिन्न तरक की जानकारी प्रविष्ट करनी होगी।
8. सभी तरह की जरूरी जानकारी प्रविष्ट करने के साथ आपको अपनी टैक्स देनदारी के बारे में बता चल जाएगा।
क्या होता है सहज फॉर्म
ITR-1 एक पेज का आसान सा फॉर्म होता है। इस फॉर्म का इस्तेमाल सैलरी/ पेंशन, एक घर के रेंट से होने वाली कमाई, अन्य स्रोत से एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि, कोई ऐसा व्यक्तिगत करदाता जो किसी कंपनी में निदेशक हो या गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रखने वाले लोग सहज फॉर्म भर सकते हैं।