GST Council Meeting: आधार से होगा रजिस्ट्रेशन, वार्षिक रिर्टन की समयसीमा बढ़ी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

By NiteshEdited By: Publish:Fri, 21 Jun 2019 06:47 PM (IST) Updated:Fri, 21 Jun 2019 07:04 PM (IST)
GST Council Meeting: आधार से होगा रजिस्ट्रेशन, वार्षिक रिर्टन की समयसीमा बढ़ी
GST Council Meeting: आधार से होगा रजिस्ट्रेशन, वार्षिक रिर्टन की समयसीमा बढ़ी

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की पहली बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया। इसके अलावा जीएसटी एंटी-प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी के कार्यकाल को भी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की मीटिंग के बारे में कहा कि नई सरकार के गठन के बाद आज की जीएसटी परिषद की यह पहली बैठक थी। इस बैठक में कर्नाटक, मिजोरम और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मंत्री आए थे। 

फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि जो व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, वह अपने आधार नंबर का उपयोग करके ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से जीएसटीएन पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर सकता है और जीएसटीएन पंजीकरण नंबर प्राप्त कर सकता है। 

उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने कई बदलावों को मंजूरी दी है जो पिछले कुछ महीनों के दौरान किए गए थे। उदाहरण के लिए जीएसटी पंजीकरण सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई। पहले यह अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। अब कानूनों में उचित बदलाव किए गए हैं। 

Revenue Secy AB Pandey: Last day for filing of annual returns was 30 June 2019, we had received representations from trade&business that they need more time as they'll be filing returns for the 1st time. GST council has extended the date. So now they'll be filed by 30 August,2019 pic.twitter.com/FtFz0CgpVP— ANI (@ANI) June 21, 2019

राजस्व सचिव ने कहा कि 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले डीलर तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल करेंगे और 5 करोड़ रुपये से अधिक वाले लोग मासिक रिटर्न दाखिल करेंगे। पहले की व्यवस्था में लोगों को कई दस्तावेज देने होते थे। उन्होंने कहा कि अब हमने आधार का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। आधार का उपयोग करने से व्यवसाय को कई फायदे होंगे।

Revenue Secy: Dealers with turnover upto Rs 5 Cr will be filing quarterly&those above Rs 5 Cr will be filing monthly returns. Composition scheme for service providers, decision which was taken in GST Council few months back&done through a notification will be made a part of law. https://t.co/02Eey6hB2P" rel="nofollow

— ANI (@ANI) June 21, 2019

बैठक में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के तहत एनुअल रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दिया है। नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा। जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर को 12 से घटाकर 5 फीसद और इलेक्ट्रिक चार्जर पर 18 से घटाकर 12 फीसद करने का प्रस्ताव समिति को भेजा है। बैठक में लिए गए फैसलों में एंटी-प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी (एनएनए) के कार्यकाल दो साल बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दिया गया है। 

Revenue Secy: GST Council has approved several changes which were made during last few months. For example, GST registration limit threshold limit was raised from Rs 20 Lakh to Rs 40 Lakh. Earlier it was done through notification,now appropriate changes have been made in the laws pic.twitter.com/5lBooWYVe2— ANI (@ANI) June 21, 2019

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