आईटीआर फाइल करना होगा और भी आसान, सरकार ने और सरल किया आईटीआर फॉर्म

वेतनभोगियों के लिए एक नया आयकर फॉर्म 1 अप्रैल को पेश किया जाएगा।

By Praveen DwivediEdited By: Publish:Wed, 29 Mar 2017 05:18 PM (IST) Updated:Wed, 29 Mar 2017 06:51 PM (IST)
आईटीआर फाइल करना होगा और भी आसान, सरकार ने और सरल किया आईटीआर फॉर्म
आईटीआर फाइल करना होगा और भी आसान, सरकार ने और सरल किया आईटीआर फॉर्म

नई दिल्ली: वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एक नया आयकर फॉर्म 1 अप्रैल को पेश किया जाएगा। इस फॉर्म में रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए कुछ कॉलमों को कम किया गया है। वेतन और ब्याज आय वाले व्यक्तियों को सिर्फ कुछ ही कॉलम भरने होंगे क्योंकि इनमें से कुछ आयकर कटौती का क्लेम करने योग्य होते हैं जिन्हें क्लब करके एक नया आईटीआर फॉर्म तैयार किया गया है जिसे सहज नाम दिया गया है।

आकलन वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म में, चैप्टर VIA के विभिन्न सेक्शन के अंतर्गत किए जाने वाले डिडक्शन क्लेम को हटा दिया गया है और सिर्फ ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले कॉलमों को शामिल किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि जो कॉलम में बचे हैं वे धारा 80सी, मेडिक्लेम (80डी) के तहत कटौती का दावा करने वाले हैं। वो सभी व्यक्ति, जो दूसरे मदों के तहत कटौती दिखाना चाहते हैं, एक विकल्प चुनकर ऐसा कर सकते हैं। मौजूदा समय में आईटीआर1/ सहज में 18 अलग-अलग कॉलम हैं जिसमें आयकर की धारा 80सी के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है।

आयकर की धारा 80सी के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का दावा किया जा सकता है। यह रकम एलआईसी में निवेश, पीपीएफ और हाउसिंग लोन के रिपेमेंट वाली वह रकम होनी चाहिए जो कि आपकी आय का हिस्सा है।

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