आधार eKYC के जरिये भी अटल पेंशन योजना से जुड़़ सकते हैं ग्राहक : PFRDA

पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने अतिरिक्त विकल्प के रूप आधार ईकेवाईसी के जरिये अटल पेंशन योजना के ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा पीएफआरडीए ने कहा कि सभी अटल पेंशन योजना के खातों को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा।

By NiteshEdited By: Publish:Sun, 31 Oct 2021 04:45 PM (IST) Updated:Mon, 01 Nov 2021 07:55 AM (IST)
आधार eKYC के जरिये भी अटल पेंशन योजना से जुड़़ सकते हैं ग्राहक : PFRDA
Customers can now subscribe to Atal Pension Yojana via Aadhaar eKYC PFRDA

नई दिल्ली, पीटीआइ। पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने अतिरिक्त विकल्प के रूप आधार ईकेवाईसी के जरिये अटल पेंशन योजना के ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति दे दी है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने यह कदम अटल पेंशन योजना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाया है।

पीएफआरडीए वर्तमान में ग्राहकों को भौतिक, नेट बैंकिंग और अन्य डिजिटल तरीकों से योजना से जुड़ने का विकल्प दे रहा है।

पीएफआरडीए ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘योजना की पहुंच को बढ़ाने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) आधार ईकेवाईसी के रूप में एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी।’’

इसके अलावा पीएफआरडीए ने कहा कि सभी अटल पेंशन योजना के खातों को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। आधार को अटल पेंशन योजना से जोड़ने के लिए सीआरए एजेंसी एक प्रक्रिया तैयार करेगी।

हालांकि, APY-SPs ग्राहकों की सहमति लेने के बाद उनसे आधार डिटेल भी एकत्र कर सकते हैं जिसे बाद में सीआरए के साथ सीडिंग के लिए साझा किया जाएगा। PFRDA के अनुसार, सीआरए को सिस्टम स्तर के एकीकरण के लिए सभी एपीवाई-एसपी के साथ जुड़ने की सलाह दी जाती है, ताकि आधार सीडिंग के लिए कार्यात्मक ई-केवाईसी आधारित एपीवाई ऑन-बोर्डिंग और सहमति ढांचा जल्द से जल्द दिया जा सके।

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सरकार ने मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 1 जून 2015 को अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों विशेष रूप से वंचितों और सीमित साधनों वाले श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाना है।

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PFRDA के आंकड़ों के मुताबिक, 31 अगस्त, 2021 तक APY के तहत ग्राहकों की संख्या 304.51 लाख थी।

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