Coronavirus Impact: EPF नियमों में हुआ बदलाव, अब कर्मचारी खाते से निकाल सकेंगे 75 फीसद राशि

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सब्सक्राइबर्स अब अपने पीएफ अकाउंट बैंलेंस का 75 फीसद या तीन महीने के वेतन के बराबर रकम में जो भी कम हो उसकी निकासी कर सकते हैं।

By NiteshEdited By: Publish:Thu, 26 Mar 2020 04:22 PM (IST) Updated:Thu, 26 Mar 2020 04:22 PM (IST)
Coronavirus Impact: EPF नियमों में हुआ बदलाव, अब कर्मचारी खाते से निकाल सकेंगे 75 फीसद राशि
Coronavirus Impact: EPF नियमों में हुआ बदलाव, अब कर्मचारी खाते से निकाल सकेंगे 75 फीसद राशि

नई दिल्ली, बिजनेस। कोरोना वायरस के चलते हुए देशव्यापी लॉकडाउन के विकट समय में लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए गुरुवार को सरकार द्वारा कई बड़े ऐलान किये गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक लाख 70 हजार करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कर्मचारियों के लिए भी गुरुवार को महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सब्सक्राइबर्स अब अपने पीएफ अकाउंट बैंलेंस का 75 फीसद या तीन महीने के वेतन के बराबर रकम में जो भी कम हो उसकी निकासी कर सकते हैं। यह निकासी नॉन-रिफंडेबल एडवांस के रूप में होगी। वित्त मंत्री की इस घोषणा से करीब 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा।

विशेषज्ञों ने वित्त मंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस घोषणा से कर्मचारियों को लिक्विडिटी की समस्या का सामना करने में मदद मिलेगी। इससे पहले नॉन-रिफंडेबल एडवांस को घर खरीदने, शादी और बीमारी जैसी कुछ परिस्थितियों में ही निकाला जा सकता था। साथ ही इसके लिए कर्मचारी को न्यूनतम सेवा अवधि को भी पूरा करना होता था। वित्त मंत्री की इस घोषणा से कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस की 75 फीसद राशि या तीन महीने के वेतन में जो भी कम रकम हो उसकी निकासी कर सकेंगे।

वित्त मंत्री ने इसके अलावा एक और बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने 100 से कम कर्मचारियों वाली छोटी कंपनियों के नियोक्ता और कर्मचारियों के पीएफ का हिस्सा तीन महीनों तक सरकार द्वारा वहन करने का ऐलान किया है। इसमें नियोक्ता के 12 फीसद और कर्मचारी के 12 फीसद अर्थात कुल 24 फीसद हिस्सा सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। यह राहत उन कंपनियों के लिए है, जिसमें 100 से कम कर्मचारी हैं और उसके 90 फीसद से कम कर्मचारियों की सैलरी 1,5000 रुपये से कम हो।

ये दोनों घोषणाएं वित्त मंत्री द्वारा जारी 1.7 लाख करोड़ के गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत ही हैं। इस पैकेज में सरकार ने मजदूरों, किसानों महिलाओं, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए भी राहत भरी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने 20.5 करोड़ महिलाओं के जन धन खाते में घर का खर्च चलाने के लिए अगले तीन महीने 500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। इसके अलावा गरीब सीनियर सिटिजंस, विधवाओं और दिव्यांगों को अगले तीन महीने प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। यह उन्हें पहले से मिल रही पेंशन के अतिरिक्त होगी। 

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