गूगल पर एक करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने सर्च इंजन दिग्गज गूगल पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन के आरोप की जांच में जानकारी मुहैया नहीं कराने के चलते कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा नियामक ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह जांच में सहयोग करे। कंपनी मामलों के मंत्रालय

By Edited By: Publish:Thu, 27 Mar 2014 09:51 PM (IST) Updated:Thu, 27 Mar 2014 09:51 PM (IST)
गूगल पर एक करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने सर्च इंजन दिग्गज गूगल पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन के आरोप की जांच में जानकारी मुहैया नहीं कराने के चलते कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा नियामक ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह जांच में सहयोग करे।

कंपनी मामलों के मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि सीसीआइ के जांच महानिदेशक ने कंपनी से जानकारी और दस्तावेज मांगे थे। इसे मुहैया कराने में कंपनी असफल रही है। गूगल के खिलाफ मैट्रीमोनी डॉट कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी ने सीसीआइ में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि गूगल ऑनलाइन सर्च और विज्ञापन बाजार में अपनी प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग कर रही है। यह मामला पिछले दो साल से आयोग के पास लंबित है।

गूगल के प्रवक्ता ने आयोग के इस कदम पर निराशा जताई है। हालांकि, उन्होंने कहा है कि अभी कंपनी को इस आदेश की प्रति नहीं मिली है। इसके बाद ही इसकी समीक्षा की जाएगी। प्रवक्ता ने भरोसा जताया कि कंपनी भारतीय कानूनों का पूरी तरह से पालन कर रही है। साथ ही वह आयोग को पूरी तरह से सहयोग करना जारी रखेगी।

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