सुप्रीम कोर्ट ने आर्सेलरमित्तल, न्यूमेटल को दिया एस्सार स्टील में बोली लगाने का एक और मौका

सुप्रीम कोर्ट ने एस्सार स्टील में बोली लगाने के लिए आर्सेलरमित्तल और रूस के वीटीबी बैंक समर्थित न्यूमेटल को एक और मौका दिया है।

By Pramod Kumar Edited By: Publish:Fri, 05 Oct 2018 08:33 AM (IST) Updated:Fri, 05 Oct 2018 03:01 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने आर्सेलरमित्तल, न्यूमेटल को दिया एस्सार स्टील में बोली लगाने का एक और मौका
सुप्रीम कोर्ट ने आर्सेलरमित्तल, न्यूमेटल को दिया एस्सार स्टील में बोली लगाने का एक और मौका

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सुप्रीम कोर्ट ने एस्सार स्टील में बोली लगाने के लिए आर्सेलरमित्तल और रूस के वीटीबी बैंक समर्थित न्यूमेटल को एक और मौका दिया है। हालांकि इन दोनों को अगले दो सप्ताह के भीतर खुद से संबंधित कर्जदारों के फंसे कर्ज यानी एनपीए का भुगतान करना होगा।

जस्टिस आरएफ नरीमन और इंदु मल्होत्रा की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि आर्सेलरमित्तल इंडिया प्रा. लि. और न्यूमेटल लि. एस्सार स्टील के लिए नया रिजोल्यूशन प्लान प्रस्तुत करने के पात्र नहीं हैं। एस्सार स्टील पर 45,000 करोड़ रुपये कर्ज बकाया है। कोर्ट ने इन कंपनियों के लिए पात्रता संशोधित इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के अनुसार तय की हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों बोलीदाताओं को एक अवसर देने का फैसला कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) के कथन के आधार पर दिया। भारतीय स्टेट बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की अगुआई वाली सीओसी ने कोर्ट में बताया कि एस्सार स्टील को भंग करने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसकी लेनदारी शायद वसूल न हो पाए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बकाया एनपीए का भुगतान दो सप्ताह में करने के बाद दो अप्रैल 2018 को सीओसी के समक्ष पेश रिजोल्यूशन प्लान दोबारा पेश कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा वेदांता के प्लानों पर सीओसी आठ हफ्तों में चर्चा करेगी और बहुमत के आधार पर सबसे अच्छा प्लान को स्वीकार करेगी। अगर सीओसी कोई भी प्लान उपयुक्त नहीं मिलता है तो एस्सार स्टील को भंग करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 

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