Greater Bombay समेत दो बैंकों पर RBI का शिकंजा, ठोंका तगड़ा जुर्माना

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शहरी सहकारी बैंकों के निर्देशों का पालन न करने पर महाराष्ट्र के ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Greater Bombay Co-operative Bank Ltd) और जालना पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Jalna People’s Co-operative Bank Limited) पर जुर्माना लगाया है।

By Ashish DeepEdited By: Publish:Sat, 14 Aug 2021 10:23 AM (IST) Updated:Sat, 14 Aug 2021 10:23 AM (IST)
Greater Bombay समेत दो बैंकों पर RBI का शिकंजा, ठोंका तगड़ा जुर्माना
Greater Bombay Co-operative Bank Ltd पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। (Pti)

नई दिल्‍ली, आइएएनएस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने दो और बैंकों पर जुर्माना ठोंका है। केंद्रीय बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के निर्देशों का पालन न करने पर महाराष्ट्र के ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Greater Bombay Co-operative Bank Ltd) और जालना पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Jalna People’s Co-operative Bank Limited) पर जुर्माना लगाया है।

RBI ने कहा कि उसने ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर यूसीबी में धोखाधड़ी : निगरानी में परिवर्तन पर उसके द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

जालना पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मामले में आरबीआई ने निदेशक मंडल और एक्सपोजर मानदंड और वैधानिक/अन्य पर यूसीबी को जारी निर्देशों के उल्लंघन या गैर-अनुपालन के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने कहा, यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (1) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखा गया।

आरबीआई ने कहा कि दोनों मामलों में कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के साथ बैंकों द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।

इससे पहले Reserve Bank of India ने सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव राबोबैंक यू.ए. (Cooperatieve Rabobank UA) पर नियामकीय अनुपालन में खामियां बरते जाने को लेकर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने बताया था कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों और 'आरक्षित निधियों के हस्तांतरण' से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है।

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