हफ्ते में तीन दिन खुलेंगी इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़ा व जूता-चप्पल की दुकानें

बगहा। कोरोना संक्रमण के प्रभाव के कम होने तक दुकानदारों के लिए अनुमंडल प्रशासन ने गाइडल

By JagranEdited By: Publish:Fri, 23 Apr 2021 12:07 AM (IST) Updated:Fri, 23 Apr 2021 12:07 AM (IST)
हफ्ते में तीन दिन खुलेंगी इलेक्ट्रॉनिक  सामान, कपड़ा व जूता-चप्पल की दुकानें
हफ्ते में तीन दिन खुलेंगी इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़ा व जूता-चप्पल की दुकानें

बगहा। कोरोना संक्रमण के प्रभाव के कम होने तक दुकानदारों के लिए अनुमंडल प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है। इसका अनुपालन अनिवार्य होगा। गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाले दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें हफ्ते में तीन दिन ही खुलेंगी। ग्राहक निकटवर्ती दुकानों से ही खरीद कर सकेंगे। न सिर्फ दुकानदार बल्कि ग्राहक के लिए भी मास्क अनिवार्य होगा। दुकानदार ग्राहकों को साबुन व सैनिटाइजर निशुल्क उपलब्ध कराएंगे। जिस काउंटर पर साबुन व सैनिटाइजर नहीं होगा, संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई तय है। बिक्री काउंटरों पर शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए दो गज की दूरी पर सफेद वृत बनाए जाएंगे। बिक्री के लिए आने वाली वस्तुओं को सैनिटाइज किया जाएगा। सर्दी-खांसी जैसे लक्षण वाले व्यक्ति दुकान पर नहीं बैठेंगे। जारी आदेशानुसार दुकानदार होम डिलीवरी की व्यवस्था करेंगे। टेलीफोन पर ऑर्डर लेकर सामग्री को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था अधिक श्रेयस्कर होगी। किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट क‌र्फ्यू प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 51-60 व भादवि की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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दुकानदारों के लिए जारी गाइडलाइन :-

ये दुकानें सभी दिन खुलेंगी :-

-किराना दुकान, दवा दुकान, ई-कॉमर्स सेवा, निजी क्लीनिक, फल व सब्जी की दुकानें, पशु चारा दुकान, गैरेज, सर्विस सेंटर, डेयरी, अस्पताल, रेस्टोरेंट, अनाज मंडी, मीट व मछली की दुकानें, प्लेट दुकान, पेट्रोलपंप, गैस एजेंसी, साइकिल दुकान, टायर-ट्यूब व मोटर पार्टस की दुकान

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सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें :-

इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पंखा, कूलर मरम्मत दुकान, मोबाइल, कंप्यूटर, यूपीएस, लैपटॉप दुकान, सैलून, पार्लर, फर्नीचर की दुकान, सोना-चांदी की दुकान, निर्माण सामग्री यथा सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़, ईंट, प्लास्टिक पाइप, लोहा पेंट, हार्डवेयर दुकान

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मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलने वाली दुकानें

कपड़ा, जूता-चप्पल व ड्राइ क्लीनर्स दुकान, स्पोटर्स दुकान, बर्तन दुकान, कृषि यंत्रों की दुकान समेत अन्य।

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बीडीओ-सीओ व थानेदार रखेंगे नजर :-

कोरोना संकट को देखते हुए जारी गाइडलाइन के अनुपालन के लिए थानाध्यक्ष, बीडीओ, सीओ व नगर के कार्यपालक पदाधिकारियों को जवाबदेही सौंपी गई है। एसडीएम ने सख्त आदेश दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। बिना मास्क सड़क पर दिखने वाले लोगों से जुर्माना निश्चित रूप से वसूल किया जाए।

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बयान :-

जारी गाइडलाइन के अलावा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अन्य जितने भी आवश्यक कदम हैं, उनपर प्रशासन अमल कर रहा है। लोगों से अपील है कि इस संकट से निपटने में प्रशासन का सहयोग करें।

शेखर आनंद, एसडीएम, बगहा।

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