व्यवहार न्यायालय परिसर में ई-कोर्ट फी संग्रह केंद्र का शुभारंभ

व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित ई-कोर्ट फी संग्रह केंद्र का उद्घाटन सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद पांडे ने किया। इस व्यवस्था के चालू हो जाने से अब ई-कोर्ट फी की बिक्री ऑनलाइन की जा सकेगी। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ई-कोर्ट फी की रसीद के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया सिर्फ सुलभ ही नहीं बल्कि इससे जाली टिकट बिक्री पर पूर्ण रूप से विराम लग सकेगा।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 09 Apr 2019 12:11 AM (IST) Updated:Tue, 09 Apr 2019 06:36 AM (IST)
व्यवहार न्यायालय परिसर में ई-कोर्ट फी संग्रह केंद्र का शुभारंभ
व्यवहार न्यायालय परिसर में ई-कोर्ट फी संग्रह केंद्र का शुभारंभ

-ई-कोर्ट फी संग्रह केंद्र का जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया उद्घाटन

-02 लाख रुपये तक के ई-कोर्ट फी की हो सकेगी खरीदारी

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फोटो फाइल नंबर-8एसयूपी-6

जागरण संवाददाता, सुपौल: व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित ई-कोर्ट फी संग्रह केंद्र का उद्घाटन सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद पांडे ने किया। इस व्यवस्था के चालू हो जाने से अब ई-कोर्ट फी की बिक्री ऑनलाइन की जा सकेगी। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ई-कोर्ट फी की रसीद के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया सिर्फ सुलभ ही नहीं, बल्कि इससे जाली टिकट बिक्री पर पूर्ण रूप से विराम लग सकेगा।

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क्या है ई-कोर्ट फी संग्रह केंद्र

ई-कोर्ट संग्रह केंद्र के माध्यम से अब ऑनलाइन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देय होगा। इस केंद्र के माध्यम से लोग दो लाख रुपये मूल्य तक के ई-कोर्ट फी की खरीद कर सकते हैं। इससे पूर्व मशीन से प्रिट कर न्याय शुल्क की बिक्री की जाती थी। जिसमें जाली कोर्ट फी बिक्री की संभावना बनी रहती थी। परंतु इस व्यवस्था के लागू हो जाने से अब ऐसी संभावना नहीं बचेगी। फिलहाल उच्च न्यायालय के आलोक में सुपौल ई-कोर्ट फी संग्रह केंद्र का संचालन का जिम्मा स्टॉक होल्डिग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। जिसके माध्यम से लोग नगद रुपया जमा कर अथवा आरटीजीएस, ड्राफ्ट, नेफ्ट आदि के माध्यम से न्याय शुल्क खरीद सकते हैं। इसके लिए पहले उन्हें स्टॉक होल्डिग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के खाते में ऑनलाइन रुपया जमा करना होगा। कंपनी के खाते में रुपया जमा हो जाने के पश्चात इसका रसीद उन्हें प्राप्त होगा।

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दो लाख मूल्य तक के ई-कोर्ट फी की रसीद होगी जारी

ई-कोर्ट फी संग्रह केंद्र के माध्यम से सभी मूल्य के ई-कोर्ट रसीद की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए एक आवेदन में कुछ सूचनाएं अंकित करना होगा। ग्यारह रुपये एवं इससे अधिक मूल्य के ई-कोर्ट फी की रसीद पर क्रेता का नाम अनिवार्य रूप से लिखना होगा। वहीं दो लाख से या उससे अधिक का नगद लेन-देन नहीं होगा। जबकि दो लाख ई-कोर्ट फी के लिए पैन कार्ड अथवा फॉर्म 60 देना अनिवार्य होगा। उद्घाटन के मौके पर एडीजे प्रथम आलोक राज, एडीजे द्वितीय अशोक कुमार सिंह, सीजेएम नवीन ठाकुर, एसीजेएम प्रथम कमलेश चंद्र मिश्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार सिंह, एसीजेएम द्वितीय अजय कुमार, एसीजेएम चतुर्थ बीके सिंह, एसीजेएम पंचम इन्द्राणी किस्कु, एसीजेएम षष्टम पाठक आलोक कौशिक, एसडीजेएम प्रह्लाद कुमार, मुंसिफ ज्योति कुमार कश्यप, जेएम विवेक मिश्रा, जेएम कमलेश सिंह देऊ, मुंसिफ नागेन्द्रनाथ झा, पंकज पांडे, जिला अवर निबंधक अशोक कुमार ठाकुर, न्यायालय प्रबंधक चंदन कुमार,सर्वेश झा,श्रवन झा, दिनेश जायसवाल सहित अन्य न्यायालय कर्मी उपस्थित थे।

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