आ‌र्म्स बरामदगी मामले में मो. शहाबुद्दीन पर आरोप गठित

मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में गुरुवार को मो. शहाबुद्दीन से जुड़े कुल सात मामले की सुनवाई।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 07 Feb 2019 09:38 PM (IST) Updated:Thu, 07 Feb 2019 09:38 PM (IST)
आ‌र्म्स बरामदगी मामले में मो. शहाबुद्दीन पर आरोप गठित
आ‌र्म्स बरामदगी मामले में मो. शहाबुद्दीन पर आरोप गठित

सिवान। मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में गुरुवार को मो. शहाबुद्दीन से जुड़े कुल सात मामलों की सुनवाई की गई। विशेष अदालत के विशेष सेशन न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ला की अदालत में हथियारों की बरामदगी से जुड़े मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष ने आरोप गठन के ¨बदु पर बहस किया। दोनों पक्षों के बहस सुनने के पश्चात अदालत ने मो. शहाबुद्दीन के विरुद्ध हथियारों की बरामदगी से जुड़े मामले में आ‌र्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप गठित कर दिया। विदित रहे कि वर्ष 2005 में तत्कालीन जिलाधिकारी सीके अनिल के निर्देश पर मो. शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर में पुलिस बल ने छापेमारी की थी तथा उस समय शहाबुद्दीन के आवास से कई आपत्तिजनक चीजें जिसमें हथियार भी थे बरामद किए गए थे। इसी अदालत में जेल के अंदर कैदी गुटों के मारपीट से जुड़े मामले में सुनवाई की गई। एक अभियुक्त मो. याकूब के अनुपस्थित रहने पर

अदालत ने मो. याकूब का बेल बांड निरस्त करते हुए गैर जमानती वारंट सह गिरफ्तारी वारंट निर्गत कर दिया । उधर विशेष न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्र की अदालत में पांच मामलों की सुनवाई की गई। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्र की अदालत में जेल के अंदर छापेमारी के दौरान मो. शहाबुद्दीन के पास से दो मोबाइल एवं सिम की बरामदगी के मामले में तत्कालीन मुफस्सिल थाना प्रभारी सह कांड के

आइओ निर्मल कुमार ¨सह को बतौर गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया। गवाह ने प्राथमिकी का समर्थन किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने उक्त गवाह से जिरह किया जो समाप्त हो गया। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश ¨सह, सहायक लोक अभियोजक रघुवर ¨सह, रामराज प्रसाद तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन,मो. मोबीन, उत्तिम मियां एवं अन्य उपस्थित थे।

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