Lok Sabha Election: सारण में चुनाव को लेकर बढ़ी सख्ती, लाइसेंसी हथियार लेकर चलने पर भी लगी रोक

चुनाव को लेकर प्रशसन सख्त है। सारण जिले में चुनाव लोकसभा चुनाव को देखते हुए लाइसेंसी हथियार को भी लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर ने सीआरपीसी की धारा-144 के तहत लागू निषेधाज्ञा के तहत अनुज्ञप्त शस्त्रों को लेकर चलने पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने हेतु निर्देशित किया है।

By Amritesh Kumar Edited By: Mukul Kumar Publish:Wed, 10 Apr 2024 03:30 PM (IST) Updated:Wed, 10 Apr 2024 03:30 PM (IST)
Lok Sabha Election: सारण में चुनाव को लेकर बढ़ी सख्ती, लाइसेंसी हथियार लेकर चलने पर भी लगी रोक
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

HighLights

  • जिले में धारा 144 के तहत अनुज्ञप्त शस्त्रों को लेकर चलने पर रहेगी प्रभावी रोक
  • डीएम ने शस्त्र एवं कारतूस प्रतिष्ठानों के स्टाक सत्यापन का दिया निर्देश

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में चुनाव लोकसभा चुनाव को देखते हुए लाइसेंसी हथियार को भी लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर ने सीआरपीसी की धारा-144 के तहत लागू निषेधाज्ञा के तहत अनुज्ञप्त शस्त्रों को लेकर चलने पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने हेतु निर्देशित किया है।

शस्त्रों का सत्यापन व अवैध हथियार जब्त करने का मिला निर्देश

डीएम ने द्वारा छपरा सदर, मढ़ौरा एवं सोनपुर अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को लोक सभा आम चुनाव -2024 के अवसर पर निर्वाचन प्रकिया को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अग्नेयास्त्रों के सत्यापन एवं जमा कराने, अवैध हथियार/कारतूस एवं विस्फोटक पदार्थों को जब्त करने हेतु प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया है।

हथियारों के अवैध परिवहन पर नजर रखे पुलिस 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव घोषणा के तुरंत बाद सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति, शस्त्र एवं कारतूस की जांच कराने, शस्त्रों को भौतिक सत्यापन तथा जमा करने, अवैध हथियार, विस्फोटक पदार्थ को जब्त करने का निर्देश पूर्व में ही जारी कर दिया गया है।

वाहनों की जांच में सतर्कता बरतने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही इस बात का ध्यान रखने को कहा गया कि असामाजिक तत्वों अथवा शस्त्र, कारतूस को राज्य के बाहर से परिवहन नहीं किया जा सके। बताया गया कि आसूचनाओं का संग्रहण किया जाय ताकि शस्त्रों के अवैध निर्माण एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगायी जा सके।

शस्त्र दुकानों के स्टाक की जांच का आदेश

सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा है कि सभी शस्त्र एवं कारतूस प्रतिष्ठानों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाय कि उनका स्टाक अद्यतन रखा गया है।

जांच के दौरान उनके पूर्ववृत्त, अनियमितता में अद्यतन संलिप्तता, व्यवसायिक लेन-देन में विचलन तथा राजनीतिक झुकाव पाये जाने की स्थिति में चुनाव अभियान के दौरान उनके प्रतिष्ठान की कड़ी जांच करते हुए उनपर निगरानी रखी जाय।

विशेष अभियान चलाकर जब्त होगा गैर कानूनी हथियार

विशेष अभियान चलाकर गैर अनुज्ञप्त शस्त्रों एवं कारतूसों को पता लगाकर उसे जब्त किया जायेगा। संबंधित पुलिस पदाधिकारी द्वारा बिना लाइसेंस हथियार, गोला बारुद के स्वदेशी निर्माताओं अथवा भूमिगत हथियार कारखानों के स्थानों की नियमित गहन तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही इस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी अथवा वाहनों की जब्ती सख्ती से करने की बात कही गई।

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