अब सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही मुफ्त में लगेगी कोरोना की वैक्सीन
कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मुफ्त वाली वैक्सीन सिर्फ सरकारी अस्पतालों द्वारा संचालित केंद्रों पर ही मिलेगी। प्राइवेट अस्पताल में अब मुफ्त में टीका नहीं मिलेगा। जिले में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर-शोर से चल रहा है।
समस्तीपुर । कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मुफ्त वाली वैक्सीन सिर्फ सरकारी अस्पतालों द्वारा संचालित केंद्रों पर ही मिलेगी। प्राइवेट अस्पताल में अब मुफ्त में टीका नहीं मिलेगा। जिले में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर-शोर से चल रहा है। अब 18 वर्ष से 44 वर्ष तक लाभुकों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम निर्णय लिया है। अब निजी स्वास्थ्य केंद्रों में किसी भी लाभार्थी का टीकाकरण निशुल्क नहीं होगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर दिशा-निर्देश दिया है। राज्य सरकार के निर्णयानुसार 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लाभार्थियों का निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क टीकाकरण किया जा रहा था। इसी क्रम में भारत सरकार से 1 मई को प्राप्त निदेशानुसार से निजी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड टीकाकरण हेतु अपने स्तर से वैक्सीन क्रय कर टीकाकरण किया जाना है। अब किसी भी आयुवर्ग के लिए निजी संस्थानों को निशुल्क वैक्सीन राज्य सरकार उपलब्ध नहीं कराएगी। निजी केंद्रों को टीकाकरण के लिए लेनी होगी अनुमति
निजी स्वास्थ्य संस्थानों पंजीकरण के लिए सिविल सर्जन को टीकाकरण के लिए आवेदन देकर अनुमति लेनी होगी। इसके लिए सत्र स्थल पर उपयुक्त जगह की उपलब्धता, वैक्सीन की प्राप्ति के लिए टीकाकर्मी की उपलब्धता, वैक्सीन भंडारण की क्षमता एवं एईएफ प्रबंधन के लिए आवश्यक तैयारी की सूचना देनी होगी। आवेदन प्राप्ति के उपरांत सिविल सर्जन द्वारा अपने स्तर से जांच कराकर निजी स्वास्थ्य संस्थानों को कोविड-19 टीकाकरण केंद्र संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अनुमति मिलने के बाद कोविन पोर्टल पर करना होगा पंजीकरण
सिविल सर्जन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कोविड-19 टीकाकरण सत्र स्थल के संचालन के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थानों को कोविन पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा अपने स्तर से वैक्सीन एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए टीकाकरण का कार्य संचालित किया जाएगा। निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा टीकाकरण से आच्छादित लाभार्थियों की विवरणी कोविन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले लाभुकों करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लाभार्थियों का कोविड-19 का टीकाकरण ऑनलाइन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन अथवा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नही किया जाएगा। कोविड 19 टीकाकरण के दौरान इसका सघन अनुश्रवण एवं औचक निरीक्षण सभी स्तर पर कराना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थियों का ही टीकाकरण कराया जा सके।