Bihar Politics: चुनाव आयोग ने नेताओं के लिए रख दी एक और शर्त, कहा- बिना पूरा किए नहीं उतार पाएंगे हेलीकॉप्टर

Lok Sabha Election 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आए दिन चुनाव आयोग सख्त होता जा रहा है। अब इस बार नेताओं के हेलीकॉप्टर को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने नेताओं के सामने ऐसी शर्त रख दी है जिसे पूरा करना नेता के लिए हर हालत में अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग का निर्णय नेताओं के लिए मुश्किल होने वाला है।

By Kundan Singh Edited By: Sanjeev Kumar Publish:Wed, 27 Mar 2024 03:06 PM (IST) Updated:Wed, 27 Mar 2024 03:06 PM (IST)
Bihar Politics: चुनाव आयोग ने नेताओं के लिए रख दी एक और शर्त, कहा- बिना पूरा किए नहीं उतार पाएंगे हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर उतारने के लिए चुनाव आयोग ने रखी शर्त (जागरण)

HighLights

  • लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले चुनाव आयोग कई सख्त फैसले ले रहा है।
  • चुनाव आयोग ने नेताओं के हेलीकॉप्टर उतारने को लेकर शर्तें रख दी है।

संवादसूत्र, नवहट्टा ( सहरसा )। Bihar News Today: लोकसभा चुनाव की तिथि का निर्धारण कर देने के बाद से अब आयोग द्वारा कई तरह के गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब चुनाव प्रचार को लेकर हेलीपैड के लिए राजनीतिक दलों व उनके उम्मीदवारों को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी से अंतिम रूप से अनुमति मिलने के पश्चात ही हेलीकाप्टर उतारा जा सकेगा। अगर स्कूल में सभा होनी है तो सबसे पहले हेलीकाप्टर उतारने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

इसमें प्रधानाध्यापक द्वारा यह लिखते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि उक्त तिथि की अवकाश है या फिर पठन-पाठन बाधित नहीं होगा। फिर संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। जिसमें हेलीकाप्टर का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, हेलीकाप्टर की क्षमता आदि की जानकारी होगी और उसमें उक्त स्थल का खाता-खेसरा आदि को दर्शाया जाएगा।

हेलीकाप्टर का खर्च संबंधित अभ्यर्थी व राजनीतिक दल के निर्वाचन व्यय में जाएगा। वहीं संबंधित थानाध्यक्ष से विधि व्यवस्था को लेकर भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके बाद विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा इस बात का अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा कि हाइटेंशन तार या अन्य बिजली के तार खतरनाक स्थिति में नहीं हैं।

वहीं अग्निशमन पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ-साथ व भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता से हेलीपैड के अक्षांश व देशांतर के साथ जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में इस बात का भी जिक्र रहना होगा कि हेलीपैड के आसपास कोई ऊंचा पेड़, मोबाइल टावर के अलावा उक्त स्थान की मिट्टी बलुआही और धूलयुक्त नहीं है।

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