हत्या मामले में चार दोषी करार

रोहतास।  हत्या से जुड़े 31 साल पुराने एक मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने चार अभियुक्तों को दोषी करा

By JagranEdited By: Publish:Fri, 18 Oct 2019 05:55 PM (IST) Updated:Fri, 18 Oct 2019 05:55 PM (IST)
हत्या मामले में चार दोषी करार
हत्या मामले में चार दोषी करार

रोहतास।  हत्या से जुड़े 31 साल पुराने एक मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम जगदीश प्रसाद मिश्र की अदालत ने  चार अभियुक्तों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। सजा 25 अक्टूबर को सुनाई जाएगी।

अपर लोक अभियोजक विद्या सागर राय ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में काराकाट थाना क्षेत्र के ढोढ़नडीह निवासी शंकर दयाल तिवारी, रघुवंश तिवारी, अनिल तिवारी एवं रामगोविद तिवारी को दोषी ठहराया है।  पूर्व के जमीनी विवाद में इन अभियुक्तों ने ग्रामीण जनार्दन तिवारी को मठिया गांव के बधार में गोली मारकर हत्या कर दी थी। सजा की बिदु पर कोर्ट आगामी 25 अक्तूबर को अपना फैसला सुनाएगी।

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