पटना विश्वविद्यालय में 17 फरवरी को होगा छात्रसंघ चुनाव

पटना । पटना विश्वविद्यालय (पीयू) में छात्रसंघ चुनाव के लिए 17 फरवरी को मतदान होगा। इसी दिन शाम में र

By JagranEdited By: Publish:Tue, 16 Jan 2018 10:53 PM (IST) Updated:Tue, 16 Jan 2018 10:53 PM (IST)
पटना विश्वविद्यालय में 17 फरवरी को होगा छात्रसंघ चुनाव
पटना विश्वविद्यालय में 17 फरवरी को होगा छात्रसंघ चुनाव

पटना । पटना विश्वविद्यालय (पीयू) में छात्रसंघ चुनाव के लिए 17 फरवरी को मतदान होगा। इसी दिन शाम में रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। सात या आठ फरवरी को इच्छुक छात्र नामांकन करेंगे। विश्वविद्यालय सूत्रों की मानें तो चुनाव प्रक्रिया 27 जनवरी को प्रारंभ होगी। इसकी घोषणा बुधवार को कुलपति प्रो. रासबिहारी प्रसाद सिंह एकेडमिक काउंसिल कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में करेंगे। राजभवन से मंगलवार को चुनाव प्रक्रिया की नियमावली की स्वीकृति का पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन को प्राप्त हो गया है। उम्मीदवार को अपने एकेडमिक कॅरियर के साथ-साथ आपराधिक मामलों की भी जानकारी देनी होगी। वहीं डीएसडब्ल्यू प्रो. एनके झा ने चुनाव के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी देने से इंकार कर दिया। उन्होंने बताया कि कुलपति के निर्देश पर छात्रसंघ चुनाव से संबंधित प्रेसवार्ता की सूचना दी गई है। सूत्रों की मानें तो जनवरी में लॉ के छात्रों की परीक्षा होने के कारण चुनाव की तिथि फरवरी में निर्धारित की गई है। 20 फरवरी के बाद अन्य परीक्षाओं का संचालन होना है।

एक छात्र करेगा छह पदों के लिए मतदान :

पटना विश्वविद्यालय के छात्र चुनाव में छह प्रतिनिधियों के लिए अलग-अलग मतदान करेंगे। इसमें सेंट्रल पैनल के पांच और कॉलेज या विभाग प्रतिनिधि के लिए अलग से मत डालेंगे। सेंट्रल पैनल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव तथा कोषाध्यक्ष के लिए छात्र मतदान करेंगे। वहीं, कॉलेज के छात्र सीआर (कॉलेज प्रतिनिधि) और विभाग के छात्र एफआर (फैकल्टी प्रतिनिधि) के लिए मतदान करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन मतदाता सूची को अंतिम रूप पूर्व में ही दे चुका है।

यूजी के लिए 22 और पीजी के लिए 25 वर्ष निर्धारित :

चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की अधिकतम उम्र विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्धारित की है। सूत्रों के अनुसार स्नातक में पढ़ाई करने वालों के लिए 22 वर्ष, स्नातकोत्तर, बीएड और एलएलबी के लिए 25 तथा एलएलएम के लिए 27 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे अधिक उम्र के विद्यार्थी उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं।

5000 तक कर सकेंगे खर्च :

सेंट्रल पैनल के उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम 5000 रुपये खर्च कर सकेंगे। वहीं, कॉलेज प्रतिनिधि और फैकल्टी प्रतिनिधि अधिकतम 3000 रुपये खर्च कर सकेंगे। चुनाव प्रचार में किसी भी बाहरी तत्व का सहयोग लेने के प्रमाण पर नामांकन रद भी किया जा सकता है। छात्रों के हॉस्टल में रात 10:00 बजे तथा ग‌र्ल्स हॉस्टल में शाम 6:00 बजे तक चुनाव प्रचार की अनुमति होगी।

दीवार लेखन पर रद होगा नामांकन :

चुनाव प्रचार के लिए कॉलेज और विभागों की दीवार पर लेखन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसकी अवहेलना की स्थिति में नामांकन रद भी किया जा सकता है। चुनाव प्रचार के लिए कॉलेज और विभागों में नोटिस बोर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

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