Lockdown से परेशान पटना के लिए बड़ी खबर, आज से खुलेंगे ये बाजार, लेकिन जान लीजिए शर्तें

पटना में लॉकडाउन के दौरान सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को शर्तों के साथ बाजार खोलने की अनुमति मिली है। इस संबंध में जानकारी के लिए पढ़ें यह खबर।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Thu, 07 May 2020 10:07 AM (IST) Updated:Fri, 08 May 2020 09:50 AM (IST)
Lockdown से परेशान पटना के लिए बड़ी खबर, आज से खुलेंगे ये बाजार, लेकिन जान लीजिए शर्तें
Lockdown से परेशान पटना के लिए बड़ी खबर, आज से खुलेंगे ये बाजार, लेकिन जान लीजिए शर्तें

पटना, जेएनएन। पटना जिले में बाजार आज यानी शुक्रवार से खुल गए हैं। गृह विभाग के आदेश के अनुसार डीएम कुमार रवि ने लॉकडाउन के दौरान सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को शर्तों के साथ बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने जिस श्रेणी की दुकानों को अनुमति दी है, वे ही तीन दिन खुलेंगी।

आदेश में किया गया संशोधन

इधर जिला प्रशासन ने गृह विभाग द्वारा जारी पत्र के आलोक में दुकान खोलने संबंधित पूर्व के आदेश को संशोधित किया है। राजधानी के प्रमुख बाजारों में शुमार चांदनी चौक मार्केट, हथुआ मार्केट, मौर्या कांप्लेक्स, वर्मा सेंटर, खेतान मार्केट और बाकरगंज जैसे बाजार नहीं खुलेंगे। अब इन बाजारों के साथ ही 16 कंटेनमेंट जोन के आसपास और भीड़ वाले बाजार नहीं खुलेंगे। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो पाट्र्स, निर्माण सामग्री सहित वे सभी दुकानें शुक्रवार को खुल जाएंगी, जिन्हें राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है।

लौटी पटना के बाजारों की रौनक

ठीक डेढ़ माह बाद आज से राजधानी के बाजारों की रौनक काफई हद तक लौट गई है। आज के बाद फिर दो दिनों के लिए दुकानें बंद हो जाएंगी। इसके बाद सोमवार को ये खोली जा सकेंगी। जिला प्रशासन ने सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दुकानें खोलने की सशर्त अनुमति दी है। बाजार खोलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मतलब यह कि जिस तरह आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने के लिए सुबह 6:00 से शाम छह बजे तक का समय जिला प्रशासन ने पूर्व में निर्धारित किया है, वह शुक्रवार से खुलने वाली दुकानों के लिए भी मान्य रहेगा। निजी कंपनियों के दफ्तर भी शुक्रवार को खुल जाएंगे। उपस्थिति 33 फीसद से अधिक नहीं होगी। डीएम ने सख्ती से सारे एहतियात का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी और थानाध्यक्ष को दिया है।

मानक पालन करने की हिदायत

दुकानदारों को फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए दुकान के आगे दो-दो गज की दूरी पर गोला बनाना होगा। दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सैनिटाइजर का प्रयोग भी करना होगा।

नहीं खुलेंगी ये दुकानें

कंटेनमेंट जोन के निकट होने या भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में होने के कारण ये दुकानें नहीं खुलेंगी।

- बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में हरिहर चैंबर।

- कोतवाली थाना अंतर्गत चांदनी चौक मार्केट, मौर्या कांप्लेक्स।

- पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसाईंटोला रोड मार्केट।

- शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजा बाजार मार्केट।

- हवाई अड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत शेखपुरा बाजार ,राजा बाजार, खाजपुरा बाजार ,जगदेव पथ बाजार।

- श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्मा सेंटर मार्केट।

- गर्दनीबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत चितकोहरा मार्केट।

- कदमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत चूड़ी मार्केट।

- पीरबहोर थाना क्षेत्र अंतर्गत हथुआ मार्केट, खेतान मार्केट, बाकरगंज मार्केट।

- परसा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरथौल बाजार, परसा, इतवारपुर बाजार।

बोले जिलाधिकारी-मास्क लगाना होगा अनिवार्य

डीएम ने कहा कि दुकान के कर्मियों और ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बंद कराया जाएगा। निजी ऑफिस को भी सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खोलने की अनुमति दी गई है। शर्त यह होगा कि उपस्थिति 33 फीसद से अधिक नहीं हो।

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