मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड: SC का बड़ा आदेश-सभी 17 मामलों की जांच करेगी CBI

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि सभी 17 शेल्टर होम्स मामले की जांच सीबीआइ करेगी।

By Kajal KumariEdited By: Publish:Wed, 28 Nov 2018 12:50 PM (IST) Updated:Wed, 28 Nov 2018 01:32 PM (IST)
मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड: SC का बड़ा आदेश-सभी 17 मामलों की जांच करेगी CBI
मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड: SC का बड़ा आदेश-सभी 17 मामलों की जांच करेगी CBI

पटना, जेएनएन। मुजफ्फरपर बालिका गृह यौनशोषण मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए सभी 17 शेल्टर होम्स की जांच सीबीआइ को सौंप दी है। कोर्ट ने कहा है कि इन सभी शेल्टर होम की जांच अब सीबीआइ करेगी और जांच कर रहे किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने बिहार पुलिस पर भी तल्ख टिप्पणी की है। 

सीबीआइ टीम को सुविधा मुहैया कराए बिहार सरकार

कोर्ट ने बिहार सरकार की मांग को ठुकराते हुए कहा कि इस मामले की जांच कर रही सीबीआइ टीम को बिहार सरकार तमाम सुविधाएं मुहैया करवाए। बिहार सरकार ने मांग रखी थी कि इस मामले में जवाब देने के लिए कुछ समय और दिया जाए, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है। 

सीबीआइ ने कहा-सात दिसंबर तक केस दर्ज कर लिया जाएगा 

आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से पांच मिनट में जवाब मांगते हुए कहा कि वो बिहार के  अन्‍य शेल्‍टर होम के मामलों की जांच के लिए तैयार हैं या नहीं? इसका जवाब देते हुए सीबीआइ ने कहा कि हम जांच को तैयार हैं। साथ ही सीबीआइ ने कोर्ट से कहा है कि  मुजफ्फरपुर बालिका यौनशोषण कांड मामले में सात दिसंबर तक केस दायर कर लिया जाएगा।

बिहार सरकार और बिहार पुलिस पर जताई नाराजगी

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर बिहार सरकार और बिहार की पुलिस ने इस मामले की सही से जांच कराई होती तो सीबीआइ जांच की नौबत ही नहीं आती। कोर्ट ने कहा कि टिस की रिपोर्ट में जिन बिंदुओं पर जांच की बात कही गई है, उन सभी की सही से जांच करायी जाए। 

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई थी कड़ी फटकार 

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी मामले की सुनवाई हुई थी जिसमें कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था आपने वक्त पर एफआइआर तक दर्ज नहीं की, आप जांच कैसे कर रहे हैं? सुनवाई के दौरान बिहार के मुख्य सचिव भी कोर्ट में मौजूद थे।

कोर्ट ने कहा कि बच्चियों के साथ एेसा अमानवीय व्यवहार हुआ और आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस ने धारा 377 के तहत मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया, ये अमानवीय और शर्मनाक है। कोर्ट ने कहा था कि जिन शेल्टर होम्स में बच्चों के साथ एेसा दुर्व्यवहार हुआ क्या वो बच्चे इस देश के नहीं?

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