क्या बॉलीवुड सुपर स्टार शाहरुख खान ने की धोखाधड़ी? जानिए क्या है मामला...

पूर्णिया जिले के सीजेएम कोर्ट में बॉलीवुड के मशहूर सिने स्टार शाहरुख खान पर एक कंपनी के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।

By Kajal KumariEdited By: Publish:Fri, 27 May 2016 08:23 AM (IST) Updated:Sat, 28 May 2016 11:42 AM (IST)
क्या बॉलीवुड सुपर स्टार शाहरुख खान ने की धोखाधड़ी? जानिए क्या है मामला...

पूर्णिया। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान पर एक कंपनी के साथ मिलकर धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। शाहरूख खान पर आरोप है कि उन्होंने खुद को कोलकाता की एक फायनेंस कंपनी का ब्रांड एंबेसडर बताते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसा कंपनी में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया। बाद में कंपनी फरार हो गई और जमाकर्ता अपने पैसे के लिए परेशान हैं।

इस मामले में पूर्णिया के सीजेएम कोर्ट में प्रयाग ग्रुप एंड कम्पनी के सीएमडी वासुदेव बागची और उनकी पत्नी व बेटे समेत शाहरुख खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कंपनी निवेशकों को अधिक मुनाफा के लालच में दैनिक, मासिक और सालाना रुपये जमा करवाती थी। कम्पनी ने पूर्णिया क्षेत्र में 2008 से विभिन्न शाखाओं में एजेंट के माध्यम से करोड़ों का निवेश किया। जमाकर्ताओं में कंपनी के कर्मचारी भी थे।

कम्पनी ने 25 अप्रैल 2012 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कंपनी की ही फिल्म सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें शाहरुख खान सहित कई अन्य फिल्मी सितारे आए थे। इस मोटिवेशन कार्यक्रम के बाद कंपनी के व्यवसाय में काफी इजाफा हुआ, लेकिन जब जमाकर्ता के पैसे लौटाने का समय आया, कंपनी अपनी शाखाओं को बंद कर गायब हो गई।

मुकदमा करने पाले अब्दुल गफ्फार के मुताबिक मिदनापुर के प्रोग्राम में उनके जैसे बिहार के वर्कर्स को बुलाया गया था। इसमें शाहरुख ने खुद को प्रयाग ग्रुप का ब्रांड एंबेसेडर कहते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने के लिए लोगों को कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि न सिर्फ पैसा सेफ रहेगा बल्कि ज्यादा फायदा भी होगा। उनकी अपील पर कंपनी के कर्मचारियों ने करोड़ों रुपए प्रयाग ग्रुप में लगा दिए।

गफ्फार के मुताबिक 500 से 600 करोड़ रुपया जमा हो जाने के बाद कंपनी ने अचानक सभी ब्रांच बंद कर दिए। इसके बाद जमाकर्ता परेशान हैं। उन्हें अपने जमा किए पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं।

फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी गई है। कंपनी का रजिस्टर्ड आफिस पी 45 भूपेन राय रोड कोलकाता - 700034 तथा काॅरपोरेट आफिस -15 इंडिया एक्सचेंज प्लेस कोलकाता- 700001, कोलकाता है। मामले में पूर्णिया के सीजेएम ने गुरुवार को मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इसकी अगली सुनवाई की तिथि 27 जून तय की गई है।

आरोपी और आइपीसी की धाराएं

आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धाराएं 406, 420, 467, 468, 471, 472 एवं 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में प्रयाग ग्रुप एंड कम्पनी के सीएमडी वासुदेव बागची और उनकी पत्नी व बेटे समेत शाहरुख खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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