बिहारः उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बहाल होंगे 5334 प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी तैयार

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के सृजित 5334 पदों को वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। प्रारंभिक विद्यालयों में 40518 पदों पर प्रधान शिक्षकों की बहाली भी जल्द होगी।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Mon, 04 Oct 2021 09:17 PM (IST) Updated:Mon, 04 Oct 2021 09:17 PM (IST)
बिहारः उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बहाल होंगे 5334 प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी तैयार
उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जल्द बहाल होंगे 5334 प्रधानाध्यापक। सांकेतिक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना : राज्य के पंचायतों में नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के सृजित 5334 पदों को वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग को प्रधानाध्यापक पदों पर बहाली के लिए अधियाचना जल्द भेजी जाएगी। इसके साथ ही प्रारंभिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग से 40,518 पदों पर प्रधान शिक्षकों की बहाली संबंधी अधियाचना भेजने का प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है।

सात सिंतबर को मंत्रिमंडल की बैठक में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद सृजन की मंजूरी दी गई थी। इसके एक माह बाद प्रधानाध्यापक पदों का सृजन कर उस पर वित्त विभाग से सहमति ली गई है। प्रधानाध्यापक पद के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता शैक्षणिक स्नातकोत्तर एवं बीएए/ एमएड, पंचायती राज संस्था व नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के तौर कम से कम 10 वर्ष लगातार सेवा कार्य का अनुभव, सीबीएसई, आइसीएसई और बिहार बोर्ड से स्थायी संबद्धता प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में 12 साल की लगातार अवधि तक कार्य अनुभव, सीबीएसई, आइसीएसई और बिहार बोर्ड से स्थायी प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के रूप में न्यूनतम 10 साल कार्य का अनुभव का होना जरूरी है। नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रविधान प्रभावी होगा। 

आयोग से 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी तैयार

राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग से 40,518 पदों पर प्रधान शिक्षकों की बहाली संबंधी अधियाचना भेजने का प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है। प्रस्ताव पर विभागीय स्वीकृति के बाद इसे आयोग को भेज दी जाएगी। प्रधान शिक्षक के पद के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता स्नातक एवं डीएलएड/ बीटी/ बीएड/ बीएएड/ बीएससीएड/ बीएलएड की योग्यता अनिवार्य है। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षक के रूप में कम से कम आठ वर्ष लगातार कार्य करने का अनुभव भी होना जरूरी है। 

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