Bihar Police job: बिहार पुलिस में होगी किन्नरों की सीधी बहाली, महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे मापदंड

बिहार पुलिस में किन्‍नरों की सब इंस्‍पेक्‍टर और सिपाही के पद पर नियुक्ति होगी । इनका पदस्‍थापन जिला पुलिस में किया जाएगा। उनके लिए पांच सौ में से एक पद आरक्षित होगा। उन्‍हें ये प्रमाण पत्र देना होगा ।

By Sumita JaiswalEdited By: Publish:Tue, 02 Mar 2021 11:57 AM (IST) Updated:Wed, 03 Mar 2021 07:26 AM (IST)
Bihar Police job: बिहार पुलिस में होगी किन्नरों की सीधी बहाली, महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे मापदंड
बिहार पुलिस में जल्‍द होगी किन्‍नरों की नियुक्ति, सांकेतिक तस्‍वीर ।

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार पुलिस में किन्नर या ट्रांसजेंडर की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पुलिस बल में सिपाही और अवर निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) के पदों पर किन्नरों की सीधी नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद गृह विभाग ने जनवरी में ही इससे जुड़ा संकल्प पत्र जारी किया है।

सिपाही संवर्ग के लिए नियुक्ति का अधिकार पुलिस अधीक्षक, जबकि अवर निरीक्षक के लिए नियुक्ति का अधिकार पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी के पास होगा। प्रत्येक पांच सौ में से एक पद किन्नरों के लिए आरक्षित रहेगा। इस पद के लिए अलग से विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। अगर किन्नरों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कम पड़ जाती है, तो आरक्षित शेष रिक्तियों को उसी मूल विज्ञापन के सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

महिला अभ्यर्थियों के समान होगा मापदंड : किन्नरों की सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता सिपाही तथा पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग के अनुसार ही होगी। शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड संबंधित संवर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र विज्ञापन के अनुसार होगा और अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटे के समरूप ही छूट प्राप्त होगा।

देना होगा प्रमाण पत्र, जिला पुलिस बल में होगी तैनाती : अभ्यर्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा किन्नर होने के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन का प्रकाशन एवं चयन की प्रक्रिया सिपाही वर्ग के लिए केंद्रीय चयन परिषद (सिपाही भर्ती) तथा पुलिस अवर निरीक्षक के लिए पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा पूरी की जाएगी। नियुक्ति के उपरांत इनका पदस्थापन जिला पुलिस बल में किया जाएगा।

नहीं बनेगा किन्नरों का विशेष बटालियन : गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि किन्नरों के लिए विशेष बटालियन नहीं बनाया जा सकेगा। विशेष बटालियन की सांगठनिक संरचना के लिए कम से कम हजार स्वीकृत बल की जरूरत होगी। इतनी संख्या में किन्नर समुदाय से योग्य अभ्यॢथयों का मिलना मुश्किल है, इसीलिए बिहार पुलिस में ही उनकी सीधी नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ थी, जिसमें 40,827 किन्नर थे। इस प्रकार राज्य की जनसंख्या में किन्नरों का प्रतिनिधित्व प्रत्येक एक लाख में 39 है। सामान्यता आरक्षण की व्यवस्था जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के समरूप रहती है। बिहार पुलिस में वर्तमान स्वीकृत बल 1,30,243 है, जिसके अनुसार कम से कम 51 पदों पर किन्नरों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी करीब ढाई हजार पुलिस पदाधिकारी या कर्मी पर एक किन्नर होना चाहिए। इनमें 41 सिपाही एवं 10 अवर निरीक्षक हो सकते हैं।

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