बिहारः नया शराबबंदी कानून सदन में पेश, बेहद कड़े हैं इसके प्रावधान

विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही सरकार की ओर से नई उत्पाद नीति का मसौैदा चर्चा के लिए सदन के पटल पर रख दिया गया। इस प्रस्ताव पर जमकर बहस होने की उम्मीद है।

By Pramod PandeyEdited By: Publish:Fri, 29 Jul 2016 06:54 PM (IST) Updated:Fri, 29 Jul 2016 07:25 PM (IST)
बिहारः नया शराबबंदी कानून सदन में पेश, बेहद कड़े हैं इसके प्रावधान

पटना [वेब डेस्क ]। राज्य विधानमंडल के मॉनसूत्र सत्र के पहले दिन ही सरकार की ओर से प्रस्तावित नई उत्पाद नीति को सदन के पटल पर रख दिया गया। प्रस्तावित कानून के प्रावधान बेहद कड़े हैं। यदि इसे कानून का दर्जा मिला तो पुलिस को असीमित अधिकार मिल जाएंगे। विपक्ष के साथ सत्तापक्ष में भी इस प्रस्तावित कानून को लेकर एक राय नहीं है। इससे इस कानून के वर्तमान स्वरूप में पारित होने पर संशय बना हुआ है।

प्रस्तावित कानून में शराब रखने और इनके इस्तेमाल की सजा लूट और अपहरण से भी कड़ी होगी। दवा के रूप में भी स्प्रिट रखने पर भी आजीवन कारावास की सजा हो सकेगी। प्रस्तावित कानून के मुताबिक पुलिस बिना सर्च वारंट के कहीं की कभी भी तलाशी ले सकेगी। किसी को संदेह होने पर भी गिरफ्तार किया जा सकेगा। उत्पाद विभाग को सर्च से रोकने पर आठ से दस साल तक की सजा हो सकेगी। छापे में शराब मिली तो और कड़ी सजा होगी।

प्रस्तावित कानून को लेकर विपक्ष ने पहले दिन ही अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि यह कानून बेहद सख्त और लोगों को परेशान करने वाला है। शराबबंदी लागू होनी चाहिए लेकिन इसके नाम पर लोगों को तंगोतबाह करना गलत है।

भाजपा नेता नंदकिशोर यादव ने भी कहा कि प्रस्तावित कानून में कई खामियां हैं। सरकार पुलिस को असीमित अधिकार देकर लोगों को परेशान करना चाहती है। इसके जो दुष्परिणाम होंगे उससे सरकार अवगत नहीं है। पार्टी इस कानून का समर्थन नहीं करेगी।

इस प्रस्तावित कानून का मसौदा एेसे समय में सदन में पेश किया गया है जब राजद सुप्रीमो इस कानून को अफवाह बता चुके हैं। लालू ने गुरुवार को ही कहा था कि उन्हें किसी कड़े कानून की उम्मीद नहीं लगती। इसके बावजूद शुक्रवार को इस कानून का मसौदा सदन में पेश कर दिया गया। वैसे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को प्रस्तावित कानून का समर्थन करते हुए कहा कि शराबबंदी बेहद जरूरी है।

क्या कहता है प्रस्तावित कानून

- पुलिस किसी भी परिसर की कभी भी तलाशी ले सकेगी।

- शराब पीने या घर से शराब बरामदगी पर आजीवन कारावास

- इलाज के लिए भी स्प्रिट रखा तो होगा आजीवन कारावास

- संदेह होने पर भी किसी को भी पुलिस कर सकेगी गिरफ्तार

- घर में रखी मिली शराब तो परिवार के सभी बालिग सदस्यों को होगी जेल

- किसी भी परिसर की तलाशी से रोकने पर सात से दस साल की कैद

- बिना वारंट के भी किसी को गिरफ्तार करने का पुलिस को मिलेगा हक

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