चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी धारा 144, जानें इस दौरान क्या नहीं करना है

पटना जिले में लोकसभा चुनाव के अंत तक धारा 144 लागू रहेगी। आठ मई को इसकी बैधता समाप्त होने पर इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

By Edited By: Publish:Thu, 09 May 2019 06:00 AM (IST) Updated:Thu, 09 May 2019 09:54 AM (IST)
चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी धारा 144, जानें इस दौरान क्या नहीं करना है
चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी धारा 144, जानें इस दौरान क्या नहीं करना है
पटना, जेएनएन। पटना जिले में लोकसभा आम निर्वाचन समाप्त होने तक धारा 144 लागू रहेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निषेधाज्ञा लागू करने संबंधी आदेश की वैधता 60 दिन, आठ मई या चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक कर दी गई है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। अथमलगोला, बाढ़, पंडारक, मोकामा, बेलछी, घोसवरी प्रखंड क्षेत्र में यह लागू नहीं रहेगा।

ऐसा किया तो होगा आचार संहिता का उल्लंघन
- राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं करना है।
- ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे के बीच वर्जित है।
- किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करना है।
- किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है।
- मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करना है।
- प्रदूषण फैलाने वाली प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं करना है।
- आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक किसी भी हथियार का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं करना है।
- परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी, निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर शस्त्र संबंधी निर्देश लागू नहीं होगा।

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